CG NEWS:10 साल सेवा के बाद हटाए गए कंप्यूटर ऑपरेटरों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, 6 हफ्ते में फैसला देने के निर्देश
बिलासपुर हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ के 11 नगरीय निकायों में लगभग 10 वर्षों से कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों को राहत देते हुए उनके सेवा समाप्ति और बकाया वेतन के मामले में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि कर्मचारी नया विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करें, जिस पर केंद्र सरकार और राज्य शहरी विकास अभिकरण के सक्षम अधिकारी छह सप्ताह के भीतर विधि के अनुसार निर्णय लें। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि वे दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत वर्षों से कार्यरत थे। इसके बावजूद अक्टूबर 202
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