PlayBreaking News

CG NEWS:10 साल सेवा के बाद हटाए गए कंप्यूटर ऑपरेटरों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, 6 हफ्ते में फैसला देने के निर्देश

7 माह का बकाया वेतन, सेवा समाप्ति, बहाली के मुद्दे पर केंद्र व राज्य के सक्षम अधिकारियों को विस्तृत अभ्यावेदन पर तय समय में निर्णय लेने का आदेश।कोर्ट ने निर्देश दिया कि कर्मचारी केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय और राज्य शहरी विकास अभिकरण के सक्षम अधिकारियों के समक्ष नया विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। संबंधित अधिकारी छह सप्ताह के भीतर मेरिट और कानून के आधार पर तर्कसंगत निर्णय लें।
Follow on Google News
10 साल सेवा के बाद हटाए गए कंप्यूटर ऑपरेटरों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, 6 हफ्ते में फैसला देने के निर्देश

रायपुर न्यूज। छत्तीसगढ़ के 11 नगरीय निकायों में करीब एक दशक से कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी सेवा समाप्ति और सात माह के बकाया वेतन के मामले में केंद्र सरकार और राज्य शहरी विकास अभिकरण को छह सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

यह भी पढ़ें: CG NEWS: दिल्ली में कांग्रेस की हलचल, छत्तीसगढ़ PCC अध्यक्ष की दौड़ में आदिवासी चेहरे सबसे आगे!

10 साल की सेवा के बाद अचानक नौकरी खत्म

बिलासपुर हाईकोर्ट ने राज्य के 11 नगरीय निकायों में दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत कार्यरत 11 कंप्यूटर ऑपरेटरों की याचिका पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण आदेश दिया। जस्टिस बिभु दत्त गुरु की एकल पीठ ने कर्मचारियों को नया विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की अनुमति दी है।

7 माह का वेतन भी नहीं मिला

याचिका के अनुसार कर्मचारियों को अक्टूबर 2025 से अप्रैल 2026 तक का मानदेय नहीं दिया गया। इसके बाद 7 अप्रैल 2026 को उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं। कर्मचारियों ने इसे मनमाना बताते हुए सेवा बहाली और लंबित वेतन भुगतान की मांग की।

यह भी पढ़ें: CG NEWS: स्लीपर सेल अलर्ट के बाद जांजगीर-चांपा में पुलिस का बड़ा एक्शन, अब बिना वेरिफिकेशन किराएदार रखने पर होगी कार्रवाई

हाईकोर्ट ने क्या कहा

कोर्ट ने निर्देश दिया कि कर्मचारी केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय और राज्य शहरी विकास अभिकरण के सक्षम अधिकारियों के समक्ष नया विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। संबंधित अधिकारी छह सप्ताह के भीतर मेरिट और कानून के आधार पर तर्कसंगत निर्णय लें।

राज्य और केंद्र ने भी जताई सहमति

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार, केंद्र सरकार और संबंधित विभागों की ओर से उपस्थित अधिवक्ताओं ने कहा कि नया अभ्यावेदन मिलने पर सक्षम अधिकारी नियमानुसार तय समय-सीमा में निर्णय लेने के लिए तैयार हैं। इसी सहमति के आधार पर हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा किया।

यह भी पढ़ें: CG NEWS: रायपुर में छात्रों का उग्र प्रदर्शन: खून से लिखा- 'धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो', सोनम वांगचुक के समर्थन में अनशन

11 कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

इस आदेश का लाभ भिलाई-चरौदा, दुर्ग, बलौदाबाजार, जगदलपुर, धमतरी, गरियाबंद, बैकुंठपुर, महासमुंद, कवर्धा और कांकेर सहित 11 नगरीय निकायों के कंप्यूटर ऑपरेटरों को मिलेगा, जो लगभग 10 वर्षों से लगातार सेवाएं दे रहे थे।

Prem Nirmalkar
By Prem Nirmalkar
नई दिल्ली
--°
बारिश: -- mmह्यूमिडिटी: --%हवा: --
Source:AccuWeather
icon

Latest Posts