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पूर्व CM भूपेश बघेल को हाईकोर्ट से झटका, चुनाव याचिका में नए बिंदु जोड़ने की अर्जी खारिज

पाटन चुनाव विवाद में नया मोड़,हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब 3 नवंबर पर नजरें।छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़ी बड़ी कानूनी खबर सामने आई है। पाटन विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर दायर याचिका में नए बिंदु जोड़ने की मांग पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने भूपेश बघेल की ओर से प्रस्तुत आवेदन खारिज कर दिया है। मामले में अगली सुनवाई 3 नवंबर को होगी।
पूर्व CM भूपेश बघेल को हाईकोर्ट से झटका, चुनाव याचिका में नए बिंदु जोड़ने की अर्जी खारिज

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जुड़े पाटन विधानसभा चुनाव विवाद में बिलासपुर हाईकोर्ट ने अहम आदेश जारी किया है। चुनाव याचिका में नए बिंदु जोड़ने की मांग को लेकर भूपेश बघेल की ओर से प्रस्तुत आवेदन अदालत ने खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 3 नवंबर की तारीख तय की गई है। अब इस चुनाव याचिका में आगे होने वाली कानूनी कार्यवाही पर नजर रहेगी।

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हाईकोर्ट ने आवेदन पर सुनाया फैसला

इस मामले में नए बिंदु जोड़ने की मांग वाले आवेदन पर हाईकोर्ट ने पहले अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब अदालत ने आवेदन खारिज करते हुए अपना आदेश जारी कर दिया है। हालांकि, आवेदन खारिज होने का अर्थ चुनाव याचिका पर अंतिम फैसला होना नहीं है। मामले में आगे की सुनवाई निर्धारित तारीख पर जारी रहेगी।

क्या है भूपेश बघेल और विजय बघेल के बीच चुनावी विवाद?

यह मामला वर्ष 2023 के पाटन विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। भाजपा नेता विजय बघेल ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में भूपेश बघेल के निर्वाचन को चुनौती देते हुए चुनाव याचिका दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि मतदान से पहले लागू 48 घंटे की प्रचार-निषेध अवधि के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में रैली निकाली गई थी। इसी आधार पर विजय बघेल ने भूपेश बघेल का चुनाव रद्द करने की मांग की थी।

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समय-सीमा को लेकर भी उठे थे सवाल

चुनाव याचिका को लेकर भूपेश बघेल की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई थी। इसमें तर्क दिया गया था कि याचिका निर्धारित समय-सीमा के बाद दायर की गई है। इस कानूनी विवाद के बीच हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान विजय बघेल की गवाही की प्रक्रिया भी प्रभावित हुई थी।

सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था मामला

हाईकोर्ट की कार्यवाही के बाद भूपेश बघेल की ओर से इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था। उपलब्ध विवरण के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद मामला फिर हाईकोर्ट में आगे बढ़ रहा है। अब नए बिंदु जोड़ने से संबंधित आवेदन खारिज होने के बाद अगली सुनवाई 3 नवंबर को निर्धारित है।

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3 नवंबर की सुनवाई पर टिकी नजरें

इस मामले में अगली सुनवाई के दौरान चुनाव याचिका से जुड़ी आगे की कानूनी प्रक्रिया पर ध्यान रहेगा। फिलहाल हाईकोर्ट ने नए बिंदु जोड़ने की मांग वाला आवेदन खारिज किया है। चुनाव याचिका के अंतिम परिणाम को लेकर अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

PREM

मै प्रेम निर्मलकर मैने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर से की, विगत 18 वर्षों से मुझे पत...

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