GST Tax Slabs : अब सिर्फ दो GST स्लैब- 5% और 18%, जानें किन सामानों पर कितना लगेगा टैक्स?

Follow on Google News
GST Tax Slabs : अब सिर्फ दो GST स्लैब- 5% और 18%, जानें किन सामानों पर कितना लगेगा टैक्स?
AI जनरेटेड सारांश
    यह सारांश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा तैयार किया गया है और हमारी टीम द्वारा रिव्यू की गई है।

    नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में बुधवार को हुई जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में आम जनता को बड़ी राहत देने वाले ऐतिहासिक फैसले लिए गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में यह तय किया गया कि अब देश में केवल दो जीएसटी स्लैब- 5% और 18% ही रहेंगे। पहले लागू 12% और 28% वाले स्लैब खत्म कर दिए गए हैं। वहीं, विलासिता और हानिकारक वस्तुओं के लिए 40% का विशेष टैक्स स्लैब तय किया गया है।

    बैठक में शामिल सभी राज्यों ने इन फैसलों का समर्थन किया और इन्हें 22 सितंबर से लागू किया जाएगा।

    जीरो टैक्स स्लैब में होंगी ये चीजें

    • अब कई रोजमर्रा और जरूरी वस्तुओं को शून्य जीएसटी में रखा गया है। इनमें शामिल हैं:
    • दूध, रोटी, पराठा, छेना-पनीर
    • सभी प्रकार की व्यक्तिगत जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां
    • 33 जीवन रक्षक दवाइयां और तीन कैंसर की दवाएं
    • बच्चों की कॉपी, पेंसिल, ग्लोब, चार्ट जैसे शैक्षिक सामान

    5% जीएसटी स्लैब में शामिल सामान

    • अब घर और बाजार की अधिकतर चीजें 5% टैक्स में मिलेंगी।
    • शैंपू, साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल
    • नूडल्स, नमकीन, पास्ता, कॉफी, मक्खन, घी
    • साइकिल, बर्तन, किचनवेयर
    • कृषि मशीनरी, ट्रैक्टर, सिंचाई उपकरण
    • थर्मामीटर, डायग्नोस्टिक किट, ऑक्सीजन उपकरण
    • हस्तशिल्प, वस्त्र, सिलाई मशीन
    • होटल रूम बुकिंग (7,500 रुपए प्रतिदिन तक)
    • जिम, सैलून, योग केंद्र जैसी सेवाएं

    18% जीएसटी स्लैब में शामिल सामान

    • जो पहले 28% में आते थे, अब उन्हें 18% में रखा गया है।
    • एयर कंडीशनर, टीवी, वॉशिंग मशीन
    • सीमेंट
    • छोटी कारें और 350 सीसी तक की बाइक
    • तिपहिया वाहन, बस और ट्रक
    • सभी ऑटो पार्ट्स

    40% टैक्स स्लैब- लग्जरी और हानिकारक वस्तुएं

    • महंगी और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाली चीजों को 40% टैक्स स्लैब में रखा गया है।
    • सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला और अन्य तंबाकू उत्पाद
    • फ्लेवर्ड कार्बोनेटेड व कैफीनेटेड ड्रिंक्स
    • लग्जरी कारें, यॉट और निजी विमान
    • 350 सीसी से अधिक इंजन वाली मोटरसाइकिलें
    • कैसिनो, रेस क्लब और ऑनलाइन गेमिंग

    प्रधानमंत्री मोदी ने फैसले को बताया ऐतिहासिक

    बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ऐतिहासिक बताया और कहा कि, इन बदलावों से आम जनता, किसान, MSME, महिलाएं और युवा सभी को लाभ होगा। छोटे व्यापारियों के लिए कारोबार आसान बनेगा और नागरिकों की जिंदगी बेहतर होगी।

    नवरात्रि से पहले मिलेगा तोहफा

    जीएसटी काउंसिल के ये फैसले 22 सितंबर से लागू होंगे। इसका मतलब है कि नवरात्रि से पहले ही जनता को सस्ती चीजों का तोहफा मिल जाएगा।

    ये भी पढ़ें: एसी-टीवी, बाइक, सिलाई मशीन समेत खाने-पीने के सामान होंगे सस्ते, 22 से लागू होंगी जीएसटी की नई दरें

    Manisha Dhanwani
    By Manisha Dhanwani

    मनीषा धनवानी | जागरण लेकसिटी यूनिवर्सिटी से BJMC | 6 वर्षों के पत्रकारिता अनुभव में सब-एडिटर, एंकर, ...Read More

    नई दिल्ली
    --°
    बारिश: -- mmह्यूमिडिटी: --%हवा: --
    Source:AccuWeather
    icon

    Latest Posts