Naresh Bhagoria
21 Dec 2025
दिल्ली-एनसीआर की सड़कों और कॉलोनियों में घूम रहे सभी आवारा कुत्तों को अब शेल्टर होम्स में भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निर्देश जारी करते हुए कहा कि सुरक्षा कारणों से सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर निर्धारित शेल्टर होम में रखा जाए। यह नियम पूरे दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में लागू होगा।
कई बार प्रशासनिक टीमें कुत्तों को पकड़ने जाती हैं, तो कुछ लोग या संगठन उन्हें रोकते हैं। कोर्ट ने साफ चेतावनी दी है कि अगर कोई व्यक्ति या समूह इस प्रक्रिया में बाधा डालता है, तो उस पर कोर्ट की अवमानना का मामला दर्ज किया जाएगा। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन ने कहा कि यह कदम आम जनता की सुरक्षा के लिए उठाया जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आदेश की अवहेलना करने वालों को अधिकतम 6 महीने की जेल और जुर्माना या दोनों सजा मिल सकती हैं। मामले की गंभीरता के आधार पर केवल जुर्माना या केवल जेल भी दी जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि यह कानून की सीधी अवहेलना होगी और इसके लिए सख्त कार्रवाई जरूरी है।
कोर्ट ने आदेश दिया है कि कुत्तों के हमले या काटने से जुड़ी शिकायत दर्ज करने के लिए एक हेल्पलाइन शुरू की जाए, ताकि लोग आसानी से अपनी शिकायत दर्ज करा सकें और समय पर कार्रवाई हो सके।