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भोपाल : कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर केस दर्ज, फर्जी दस्तावेजों से कॉलेज को मान्यता दिलाने का मामला, HC के आदेश पर कार्रवाई

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भोपाल : कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर केस दर्ज, फर्जी दस्तावेजों से कॉलेज को मान्यता दिलाने का मामला, HC के आदेश पर कार्रवाई
AI जनरेटेड सारांश
    यह सारांश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा तैयार किया गया है और हमारी टीम द्वारा रिव्यू की गई है।

    भोपाल। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ भोपाल के कोहेफिजा थाने में धोखाधड़ी और कूटरचित दस्तावेजों के जरिए कॉलेज को फर्जी मान्यता दिलाने का केस दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई जबलपुर हाईकोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद की गई, जिसमें कोर्ट ने तीन दिन के भीतर एफआईआर दर्ज करने का आदेश भोपाल कमिश्नर को दिया था।

    मामला राजधानी भोपाल के इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज से जुड़ा है, जिसके संचालन के पीछे अमन एजुकेशन सोसाइटी है और आरिफ मसूद इसके सचिव हैं। कॉलेज पर आरोप है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए उच्च शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त की गई।

    कोर्ट ने जताई कड़ी नाराजगी

    जस्टिस अतुल श्रीधरन की एकल पीठ में मामले की सुनवाई के दौरान यह साफ कहा गया कि इतने वर्षों तक कॉलेज का संचालन बिना किसी राजनीतिक संरक्षण के संभव नहीं था। कोर्ट ने यह भी कहा कि छात्रों के हितों को देखते हुए मौजूदा विद्यार्थियों की पढ़ाई जारी रह सकती है, लेकिन नए दाखिलों पर पूर्ण रोक जारी रहेगी।

    एडिशनल डीसीपी ने की पुष्टि

    एडिशनल डीसीपी शालिनी दीक्षित ने पुष्टि करते हुए बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद धारा 420 (धोखाधड़ी), 467, 468, 471 और अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। आगे की जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

     एसआईटी करेगी मामले की जांच

    हाईकोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच दल के गठन का आदेश भी दिया है। जांच टीम की कमान ADG संजीव शमी को सौंपी गई है। टीम तीन सदस्यों वाली होगी और इसे 90 दिन के भीतर पूरी जांच रिपोर्ट पेश करनी होगी।

    पूर्व विधायक ने की थी शिकायत

    इस पूरे मामले की शुरुआत पूर्व विधायक ध्रुवनारायण सिंह की शिकायत से हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि अमन एजुकेशन सोसाइटी ने कॉलेज की मान्यता के लिए फर्जी एनओसी, फर्जी सेल डीड और जालसाजी से जुड़े अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किए। जांच के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने इन आरोपों को सही पाया और कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी।

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    Vaishnavi Mavar
    By Vaishnavi Mavar

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