राष्ट्रीय

केंद्र सरकार ने एयरफोर्स रेग्युलेशन में किया बड़ा संशोधन, अब एयर मार्शल या एयर चीफ मार्शल बन सकेंगे CDS

केंद्र सरकार ने एयरफोर्स एक्ट 1950 के सेक्शन 190 के तहत एयरफोर्स रेग्युलेशन 1964 में संशोधन किया है। सरकार जरूरत पड़ने पर वायुसेना में काम कर रहे या रिटायर हो चुके एयर मार्शल-एयर चीफ मार्शल को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना सकती है। बता दें कि इसमें उम्र सीमा अधिकतम 62 साल रखी गई है। गौरतलब है कि CDS का कार्यकाल 65 साल की उम्र तक बढ़ाया जा सकता है।

गजट नोटिफिकेशन जारी

रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को एयरफोर्स रेग्युलेशन 1964 में संशोधन किया है। बता दें कि इसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अब इसे एयरफोर्स (संशोधन) रेग्युलेशन 2022 के नाम से जाना जाएगा। इसके साथ ही 1964 के एयरफोर्स रेग्युलेशन के 213A प्रावधान हटाकर इसमें 213AB जोड़ा गया है।

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