रियाद। सऊदी अरब सरकार ने देश में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों के हित में बड़ा निर्णय लिया है। प्रशासन ने खेती, प्राइवेट घरों और पशुपालन से जुड़े कामों में शामिल मजदूरों के लिए नए श्रम कानून लागू किए हैं। इन कानूनों को मानव संसाधन मंत्री और सामाजिक मंत्री अहमद-अल राजही ने मंजूरी दी है। नए कानून का उद्देश्य कामगारों को बेहतर सैलरी के साथ ही अच्छा माहौल देना है।
नए नियमों में मिलेगी इतनी छुट्टी
- नए श्रम कानून के तहत कामगार मजदूर एक साल में 30 पेड लीव ले सकेंगे।
- अगर किसी मजदूर का कॉन्ट्रैक्ट छुट्टी से पहले खत्म होता है तो इस स्थिति में पूरा फैसा दिया जाएगा।
- वर्क शेड्यूल में लगातार 5 घंटे के बाद आधे घंटे का आराम जरूरी है।
- हर हफ्ते 24 घंटे का साप्ताहिक अवकाश अनिवार्य।
कितने घंटे का होगा काम
- नए नियमों के मुताबिक, एक दिन में 8 घंटे की शिफ्ट होगी
- अगर कोई मजदूर 8 घंटे से अधिक काम करता है तो उसे एक्सट्रा पैसा दिया जाएगा।
एम्प्लॉयर के लिए जरूरी नियम
- किसी भी क्षेत्र में 21 साल से कम उम्र के बच्चे सो कोई भी काम नहीं करवाया जाएगा।
- तय कॉन्ट्रैक्ट के अलावा कोई भी अतिरिक्त काम नहीं करवाया जाएगा।
- कामगारों के निजी सामान, पासपोर्ट या वीजा जैसे जरूरी डाक्यूमेंट्स नियोक्ता अपने पास नहीं रख सकता।
- कामगार की मृत्यु होने पर नियोक्ता को उसका शव घर भेजने या अंतिम संस्कार का खर्चा स्वयं उठाना होगा।
- 90 दिनों के प्रोबेशन पीरियड की छूट है, इसमें कोई भी पक्ष बिना किसी मुआवजे के कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकता है।
- नियोक्ता वीजा, निवास परमिट के लिए किसी कामगार से पैसा नहीं ले सकेगा।
कर्मचारियोंं की होगी ये जिम्मेदारी
नए श्रम कानून में व्यवसाय मालिक के लिए जरूरी दिशा-निर्देशों का पालन जरूरी है ठीक उसी प्रकार सरकार ने काम करने वाले कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी है। जिसमें काम के शेड्यूल का पालन करना, मेहनत से काम करना, गोपनीय जानकारी की स्वयं सुरक्षा करना शामिल है। गौरतलब है कि सऊदी अरब में लाखों की संख्या में भारतीय विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं। नए नियम आने के बाद भारतीयों को बड़ी राहत मिलेगी।