सउदी सरकार का बड़ा फैसला :खेती-पशुपालन से जुड़े मजदूरों को अब मिलेगी 30 पेड लीव सहित ये सुविधाएं
नए श्रम कानून के तहत 90 दिनों के प्रोबेशन पीरियड की छूट है, इसमें कोई भी पक्ष बिना किसी मुआवजे के कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकता है। वहीं नियोक्ता वीजा, निवास परमिट के लिए किसी कामगार से कोई फीस चार्ज नहीं कर सकता।
Aakash Waghmare
15 Dec 2025


























