Naresh Bhagoria
7 Nov 2025
Naresh Bhagoria
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Naresh Bhagoria
6 Nov 2025
Naresh Bhagoria
6 Nov 2025
Shivani Gupta
6 Nov 2025
शुशांत पांडे-ग्वालियर। एक जुलाई से अब पुलिस नई धाराओं के साथ अपराध दर्ज करेगी। आईपीसी की धारा 511 से हटाकर 311 कर दी गई है। नए आपराधिक कानून में राजद्रोह के अपराध को खत्म करके अब उसे देशद्रोह का माना जाएगा। वहीं मॉब लिचिंग को ऐसे अपराध के रूप में शामिल किया गया है जिसमें अधिकतम सजा मृत्युदंड है। आने वाले समय में अब इंडियन पीनल कोड (आईपीसी) की जगह भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (सीआरपीसी) की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होगा। नए कानून में अब पुलिस की की पारदर्शिता और बढ़ जाएगी, जिसके चलते अब आरोपी की तलाशी और जब्ती के दौरान पुलिस बीएनएस की धारा 105 के तहत अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी करेगी।
एक जुलाई से लागू होने वाले नए कानून के तहत सभी थाना प्रभारियों को ट्रेनिंग दी गई है। इस प्रकार नए कानून के तहत जहां एक ओर अब पुलिस की पारदर्शिता और बढ़ जाएंगी वहीं पीड़ित या फरियादी को जल्द न्याय मिले सकेगा। -धर्मवीर सिंह, एसपी ग्वालियर
नया कानून संविधान की रूपरेखा के अनुसार बनाया गया है, जिसमें वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जरूरी बदलाव किए गए हैं। -बृजेश कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता