नई दिल्ली। कोरोना काल के दौरान कई लोग बेरोजगार हो गए। कई लोगों को अपने प्रोविडेंट फंड (पीएफ) का पैसा भी निकालना पड़ा है। वहीं अगर आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के मेंबर हैं तो आपको बता दें कि ईपीएफओ ने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के तहत EPF अकाउंट को आधार से लिंक करना अनिवार्य किया गया है। अगले महीने यानी 1 सितंबर तक अगर आपने अपने आधार को PF खाते से लिंक नहीं कराया तो आप प्रोविडेंट फंड से पैसा नहीं निकाल पाएंगे।
जानिए क्या है नियम?
EPFO ने सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत UAN को आधार से लिंक कराने का फैसला लिया था। इसके तहत सभी EPF अकाउंट होल्डर्स का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) भी आधार वैरिफाइड होना आवश्यक है। यह नियम एक सितंबर 2021 से लागू होगा। पहले यह एक जून से लागू हो रहा था, लेकिन अब इसकी डेडलाइन बढ़ गई है। यदि आपका खाता आधार से लिंक नहीं है, तो पीएफ खाते में आने वाला नियोक्ता योगदान रोका जा सकता है। ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक चालान और रिटर्न (ECR) नहीं भरा जा सकेगा।
ऐसे करें PF Account को Aadhaar से लिंक
सबसे पहले आप EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
UAN और पासवर्ड का इस्तेमाल करके अपने अकाउंट में लॉग-इन करें।
इसके बाद Manage सेक्शन में KYC ऑप्शन को सलेक्ट करें।
अब आपके सामने EPF अकाउंट के साथ आधार को लिंक करने के लिए कई डॉक्युमेंट्स दिखाई देंगे.
आधार विकल्प का चयन करें और अपना आधार नंबर और आधार कार्ड पर दर्ज अपने नाम को टाइप कर सेव पर क्लिक करें।
इसके बाद आपके द्वारा दी गई जानकारी सुरक्षित हो जाएगी और आपका आधार UIDAI के डाटा से वेरीफाई हो जाएगा।
आपके KYC दस्तावेज सही होने पर आपका आधार आपके EPF खाते से लिंक हो जाएगा और आपको अपने आधार जानकारी के सामने “Verify” लिखा मिलेगा।