Naresh Bhagoria
1 Jan 2026
नई दिल्ली। नेशनल हाईवे पर कार से यात्रा करने वालों के लिए सरकार ने बड़ी राहत का एलान किया है। FASTag से जुड़ी एक जटिल प्रक्रिया को समाप्त करते हुए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने कार, जीप और वैन श्रेणी के वाहनों के लिए Know Your Vehicle (KYV) नियम को हटाने का फैसला लिया है। इस का उद्देश्य FASTag उपयोग को आसान बनाना और वाहन चालकों को बार-बार होने वाली परेशानियों से राहत दिलाना है।
अब तक कई वाहन मालिकों को FASTag एक्टिव होने के बाद भी दस्तावेजों के सत्यापन और बैंक से संपर्क करने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। कई बार सभी कागजात सही होने के बावजूद FASTag ब्लॉक कर दिया जाता था, जिससे टोल प्लाजा पर अनावश्यक देरी और असुविधा होती थी। NHAI के अनुसार, इन्हीं दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए KYV प्रक्रिया को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।
NHAI ने स्पष्ट किया है कि यह नया प्रावधान 1 फरवरी 2026 से जारी होने वाले सभी नए FASTag पर लागू होगा। कार, जीप और वैन श्रेणी के वाहनों के लिए FASTag एक्टिवेशन के बाद अब अलग से KYV प्रक्रिया पूरी करने की जरूरत नहीं होगी। इसका फायदा यह होगा कि नए वाहन मालिक FASTag लेते ही बिना किसी अतिरिक्त औपचारिकता के टोल भुगतान कर सकेंगे।
यह बदलाव केवल नए FASTag तक सीमित नहीं है। पहले से जारी कार श्रेणी के FASTag पर भी KYV अब नियमित रूप से अनिवार्य नहीं रहेगी। केवल उन्हीं मामलों में KYV की जाएगी, जहां कोई शिकायत दर्ज होगी। जैसे—गलत वाहन श्रेणी में टैग जारी होना, FASTag का गलत इस्तेमाल या कोई तकनीकी समस्या। यदि कोई शिकायत नहीं है, तो मौजूदा यूजर्स को किसी अतिरिक्त प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। KYV प्रक्रिया हटने के बाद NHAI ने FASTag जारी करने वाले बैंकों की जिम्मेदारी बढ़ा दी है। अब FASTag को एक्टिव करने से पहले वाहन का पूरा सत्यापन करना बैंक के लिए अनिवार्य होगा।