Shivani Gupta
20 Dec 2025
इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजनीति में एक बार फिर Toshakhana Case ने हलचल मचा दी है। Toshakhana Case से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को बड़ा झटका लगा है। Toshakhana Case में विशेष अदालत ने दोनों को दोषी ठहराते हुए 17-17 साल की सजा सुनाई है। यह फैसला ऐसे समय आया है, जब इमरान खान की जेल में स्थिति को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठ रहे हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शनिवार को रावलपिंडी स्थित अडियाला जेल में बने विशेष कोर्ट रूम में इस मामले का फैसला सुनाया गया। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अरजुमंद ने करीब 80 सुनवाइयों के बाद इमरान खान और बुशरा बीबी को दोषी करार दिया। इमरान खान पहले से ही अडियाला जेल में बंद हैं, इसलिए अदालत की कार्यवाही भी वहीं हुई।
Toshakhana Case-2 सरकारी उपहारों के दुरुपयोग से जुड़ा है। आरोप है कि मई 2021 में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने आधिकारिक दौरे के दौरान इमरान खान को एक महंगा बुलगारी ज्वेलरी सेट उपहार में दिया था। नियमों के अनुसार, इस उपहार को सरकारी तोशाखाने में जमा करना या निर्धारित मूल्य पर खरीदना जरूरी था। जांच में सामने आया कि, इस ज्वेलरी को वास्तविक कीमत से बेहद कम दाम पर खरीदा गया, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा।
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अदालत ने इमरान खान को कुल 17 साल की कठोर कैद सुनाई, जिसमें-
पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात)- 10 साल
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(2) (सरकारी कर्मचारियों द्वारा आपराधिक कदाचार)- 7 साल
इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को भी इन्हीं धाराओं में 17 साल की जेल की सजा दी गई।
अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों पर 1.64 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में दोनों को अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी।
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इमरान खान को पहली बार 9 मई 2023 को भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद अगस्त 2023 में तोशाखाना मामले में दोबारा गिरफ्तारी हुई। तब से वे कई मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं।
इस सजा के बीच पाकिस्तान सरकार पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। इमरान खान के समर्थक और मानवाधिकार संगठन जेल में उनके साथ कथित दुर्व्यवहार का आरोप लगा रहे हैं। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र (UN) ने भी इमरान खान को एकांत कारावास से बाहर निकालने की मांग की है।
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फैसले के बाद इमरान खान और बुशरा बीबी की कानूनी टीम ने संकेत दिए हैं कि वे इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। वकीलों का कहना है कि यह फैसला राजनीतिक दबाव और पक्षपात के तहत लिया गया है।
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बिंदु |
विवरण |
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मामला |
Toshakhana Case-2 |
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दोषी |
इमरान खान, बुशरा बीबी |
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सजा |
17-17 साल की जेल |
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जुर्माना |
1.64 करोड़ PKR |
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कोर्ट |
स्पेशल कोर्ट, रावलपिंडी |
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जज |
शाहरुख अरजुमंद |
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