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पाक राजनीति में फिर भूचाल!इमरान खान और बुशरा बीबी को 17 साल की सजा, तोशाखाना केस में कोर्ट का फैसला

तोशाखाना-2 भ्रष्टाचार मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को बड़ा झटका लगा है। विशेष अदालत ने दोनों को दोषी ठहराते हुए 17-17 साल की कठोर जेल की सजा सुनाई है। यह फैसला बुलगारी ज्वेलरी को कम कीमत पर खरीदने से जुड़े मामले में आया है, जिससे पाक राजनीति में फिर हलचल मच गई है।
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इमरान खान और बुशरा बीबी को 17 साल की सजा, तोशाखाना केस में कोर्ट का फैसला
AI जनरेटेड सारांश
    यह सारांश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा तैयार किया गया है और हमारी टीम द्वारा रिव्यू की गई है।

    इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजनीति में एक बार फिर Toshakhana Case ने हलचल मचा दी है। Toshakhana Case से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को बड़ा झटका लगा है। Toshakhana Case में विशेष अदालत ने दोनों को दोषी ठहराते हुए 17-17 साल की सजा सुनाई है। यह फैसला ऐसे समय आया है, जब इमरान खान की जेल में स्थिति को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठ रहे हैं।

    अडियाला जेल में सुनाया गया ऐतिहासिक फैसला

    मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शनिवार को रावलपिंडी स्थित अडियाला जेल में बने विशेष कोर्ट रूम में इस मामले का फैसला सुनाया गया। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अरजुमंद ने करीब 80 सुनवाइयों के बाद इमरान खान और बुशरा बीबी को दोषी करार दिया। इमरान खान पहले से ही अडियाला जेल में बंद हैं, इसलिए अदालत की कार्यवाही भी वहीं हुई।

    क्या है तोशाखाना-2 मामला?

    Toshakhana Case-2 सरकारी उपहारों के दुरुपयोग से जुड़ा है। आरोप है कि मई 2021 में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने आधिकारिक दौरे के दौरान इमरान खान को एक महंगा बुलगारी ज्वेलरी सेट उपहार में दिया था। नियमों के अनुसार, इस उपहार को सरकारी तोशाखाने में जमा करना या निर्धारित मूल्य पर खरीदना जरूरी था। जांच में सामने आया कि, इस ज्वेलरी को वास्तविक कीमत से बेहद कम दाम पर खरीदा गया, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा।

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    किन धाराओं में मिली सजा?

    अदालत ने इमरान खान को कुल 17 साल की कठोर कैद सुनाई, जिसमें-

    पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात)- 10 साल

    भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(2) (सरकारी कर्मचारियों द्वारा आपराधिक कदाचार)- 7 साल

    इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को भी इन्हीं धाराओं में 17 साल की जेल की सजा दी गई।

    जुर्माना भी लगाया गया

    अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों पर 1.64 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में दोनों को अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी।

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    पहले से जेल में हैं इमरान खान

    इमरान खान को पहली बार 9 मई 2023 को भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद अगस्त 2023 में तोशाखाना मामले में दोबारा गिरफ्तारी हुई। तब से वे कई मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं।

    अंतरराष्ट्रीय दबाव भी बढ़ा

    इस सजा के बीच पाकिस्तान सरकार पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। इमरान खान के समर्थक और मानवाधिकार संगठन जेल में उनके साथ कथित दुर्व्यवहार का आरोप लगा रहे हैं। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र (UN) ने भी इमरान खान को एकांत कारावास से बाहर निकालने की मांग की है।

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    हाईकोर्ट जाने की तैयारी

    फैसले के बाद इमरान खान और बुशरा बीबी की कानूनी टीम ने संकेत दिए हैं कि वे इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। वकीलों का कहना है कि यह फैसला राजनीतिक दबाव और पक्षपात के तहत लिया गया है।

    एक नजर में मामला

    बिंदु

    विवरण

    मामला

    Toshakhana Case-2

    दोषी

    इमरान खान, बुशरा बीबी

    सजा

    17-17 साल की जेल

    जुर्माना

    1.64 करोड़ PKR

    कोर्ट

    स्पेशल कोर्ट, रावलपिंडी

    जज

    शाहरुख अरजुमंद

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    Manisha Dhanwani
    By Manisha Dhanwani

    मनीषा धनवानी | जागरण लेकसिटी यूनिवर्सिटी से BJMC | 6 वर्षों के पत्रकारिता अनुभव में सब-एडिटर, एंकर, ...Read More

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