CG NEWS:पूर्व क्रिकेटर राजेश चौहान पर धोखाधड़ी का आरोप, 17.52 लाख ठगी मामले में कोर्ट ने FIR के दिए आदेश

विष्णु गौतम भिलाई। पूर्व भारतीय क्रिकेटर राजेश चौहान पर 17.52 लाख रुपये की कथित धोखाधड़ी का गंभीर आरोप लगा है। दुर्ग की जेएमएफसी कोर्ट ने मामले में संज्ञान लेते हुए मोहन नगर पुलिस को एफआईआर दर्ज कर जांच करने के निर्देश दिए हैं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि जिंदल इस्पात लिमिटेड में ट्रांसपोर्ट का ठेका दिलाने के नाम पर उनसे लाखों रुपये लिए गए और फर्जी दस्तावेज दिखाकर भरोसा दिलाया गया।
17.52 लाख की कथित ठगी का आरोप
दुर्ग में पूर्व भारतीय क्रिकेटर राजेश चौहान के खिलाफ 17.52 लाख रुपये की कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता दिनकर विश्वमित्र ने आरोप लगाया है कि उन्हें जिंदल इस्पात लिमिटेड में ट्रांसपोर्ट का बड़ा काम दिलाने का झांसा देकर आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया।
फर्जी वर्क ऑर्डर दिखाकर बनाया भरोसा
शिकायत के अनुसार राजेश चौहान ने खुद को उद्योगपति नवीन जिंदल का करीबी बताते हुए जिंदल इस्पात में ट्रांसपोर्ट का कार्य मिलने का दावा किया। भरोसा जीतने के लिए कथित वर्क ऑर्डर भी दिखाया गया। बाद में जांच में शिकायतकर्ता को पता चला कि दिखाए गए दस्तावेज कथित रूप से फर्जी थे।
दोस्त के जरिए हुई थी पहचान
दिनकर विश्वमित्र ने कोर्ट को बताया कि उनकी मुलाकात दोस्त सरोज कुमार के माध्यम से राजेश चौहान से हुई थी। बातचीत के दौरान उन्हें साझेदारी में ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय करने का प्रस्ताव दिया गया और अच्छे मुनाफे का भरोसा दिलाया गया।
पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, कोर्ट पहुंचा मामला
पीड़ित का आरोप है कि उन्होंने पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने अदालत का रुख किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) कोर्ट ने शिकायत पर सुनवाई करते हुए मोहन नगर पुलिस को एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच करने का आदेश दिया।
अब जांच में सामने आएंगे तथ्य
कोर्ट के आदेश के बाद अब पुलिस मामले की जांच करेगी। जांच के दौरान दस्तावेजों की सत्यता, लेन-देन और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय होगी। फिलहाल मामले में आरोप लगाए गए हैं और जांच के बाद ही आरोपों की पुष्टि या
खंडन हो सकेगा।












