सागर भेजी ‘खोपड़ी’ की रिपोर्ट जबलपुर लैब से आई, हाईकोर्ट ने कहा-गलत रिपोर्ट देने वालों पर कार्रवाई करें या ACS होम हाजिर हों

जबलपुर। कटनी में हुई एक हत्या के मामले में शव की खोपड़ी की एफएसएल जांच की गलत रिपोर्ट भेजने वालों पर 7 दिनों में कार्रवाई करने के आदेश मप्र हाईकोर्ट ने गृह विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को दिए हैं। जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस अवनीन्द्र कुमार सिंह की डिवीजन बेंच ने साफ तौर पर कहा है कि कार्रवाई न होने पर खुद एसीएस को हाजिर होकर जवाब देना होगा। मामले पर अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी।
हत्या के बाद लाश चूना भट्टा में फेंक दी थी
मामला कटनी जिले के कुठला थानांतर्गत कछगवां में सिमको कंपनी के चूना भट्टा के मैनेजर समनू प्रसाद विश्वकर्मा की हत्या से संबंधित है। दरअसल, 20 जून 2024 को समनू की हत्या कर उसकी लाश चूना भट्टा में फेंक दी गई थी। इस मामले में कटनी की जिला सत्र न्यायालय ने 16 दिसंबर 2025 को एक महिला समेत 5 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसी फैसले को चुनौती देकर पांचों आरोपियों ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की है।
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एसीएस को कार्रवाई के सशर्त निर्देश
मामले पर पिछली सुनवाई के दौरान डिवीजन बेंच ने पाया था कि शव की खोपड़ी जांच के लिए सागर लैब भेजी गई थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट जबलपुर लैब से जारी की गई। गलत रिपोर्ट पर कड़ी नाराजगी जताते हुए बेंच ने गृह विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को जवाब पेश करने के निर्देश दिए थे। मामले पर आगे हुई सुनवाई के दौरान आवेदकों की ओर से अधिवक्ता विजित साहू हाजिर हुए। सुनवाई के बाद बेंच ने गृह विभाग के एसीएस को कार्रवाई के सशर्त निर्देश दिए।




















