छग साय कैबिनेट के 3 बड़े फैसले,अतिथि व्याख्याताओं को राहत, अग्निवीरों को 10% आरक्षण के नियम मंजूर

प्रेम कुमार,रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में शिक्षा, पूर्व अग्निवीरों की भर्ती और फिल्म टैक्स से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने अतिथि व्याख्याता नीति-2026 के कार्योत्तर अनुमोदन के साथ पूर्व अग्निवीरों को सरकारी तृतीय श्रेणी पदों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए भर्ती नियम-2026 को मंजूरी दी। वहीं फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री करने के फैसले का भी अनुसमर्थन किया गया।
1. अतिथि व्याख्याताओं की नीति में बड़ा बदलाव
कैबिनेट ने प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति-2024 में संशोधन के बाद जारी संशोधित नीति-2026 का कार्योत्तर अनुमोदन किया है। संशोधित व्यवस्था में मेरिट सूची में एक ही श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के अंक समान होने पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता देने का प्रावधान किया गया है।
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विश्वविद्यालय में पढ़ाने के अनुभव को भी अंक
नई व्यवस्था में अनुभव के लिए निर्धारित अधिकतम 30 अंकों के तहत अब शासकीय महाविद्यालय के साथ राजकीय विश्वविद्यालय में एक शैक्षणिक सत्र के दौरान न्यूनतम 5 माह अध्यापन कार्य पूरा करने वाले अभ्यर्थी को 5 अंक दिए जाएंगे। पूर्व नीति में राजकीय विश्वविद्यालय के अध्यापन अनुभव का यह लाभ स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं था।
विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को पुनर्नियोजन का अवसर
कैबिनेट ने राजकीय विश्वविद्यालयों के विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं के कार्य अनुभव का उपयोग करते हुए उन्हें रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर देने का फैसला किया है। इसके साथ ही मानदेय निर्धारण में मौजूद विसंगतियों को दूर करने के लिए कालखंड आधारित व्यवस्था की जगह कार्य-दिवस आधारित मानदेय व्यवस्था लागू की जाएगी।
कार्यदायित्व और अवकाश के नियम भी स्पष्ट
अतिथि व्याख्याताओं और अन्य अतिथि शैक्षणिक अमले के कार्य-दायित्व, कार्य-अवधि और आकस्मिक अवकाश से जुड़े प्रावधानों को भी स्पष्ट किया गया है।
2. फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री करने के फैसले पर मुहर
मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा 10 सितंबर 2026 को फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने की घोषणा के परिपालन में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी आदेश का अनुसमर्थन किया है। इसके तहत फिल्म के प्रदर्शन पर प्रवेश के लिए देय राज्य माल एवं सेवा कर (SGST) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति सिनेमाघरों को किए जाने की व्यवस्था को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
3. पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण के भर्ती नियम मंजूर
पूर्व अग्निवीर सैनिकों के लिए राज्य सरकार पहले ही सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी पदों पर 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान कर चुकी है। अब इस आरक्षण को जमीन पर लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026 को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दे दी है।
आरक्षक, वनरक्षक और जेल प्रहरी के पद शामिल
इस आरक्षण का लाभ पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक तथा जेल विभाग में जेल प्रहरी के पदों पर पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा।
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भर्ती से लेकर चयन तक नियम तय
नए भर्ती नियमों में पूर्व अग्निवीरों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें, भर्ती के मापदंड, आरक्षण और चयन प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इससे संबंधित विभागों में पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को स्पष्ट आधार मिलेगा।




















