राजपाल यादव को झटका : चेक बाउंस मामले में फिर जाना होगा जेल, दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाई 3 महीने की सजा

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामलों में दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की एकल पीठ ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिकाएं खारिज कर दीं और दोषसिद्धि को बरकरार रखा। अदालत ने चेक बाउंस के सभी सात मामलों में उन्हें तीन-तीन महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई। हालांकि, सभी सजाएं एक साथ चलेंगी, इसलिए उन्हें कुल तीन महीने की ही जेल की सजा भुगतनी होगी।
7.35 करोड़ रुपए हो गया जुर्माना
दिल्ली हाईकोर्ट ने सजा के साथ-साथ हर मामले में 1.05 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस तरह सातों मामलों में कुल जुर्माना 7.35 करोड़ रुपए बनता है। अदालत के आदेश के अनुसार, प्रत्येक मामले में 1 करोड़ 4 लाख 75 हजार रुपए शिकायतकर्ता को दिए जाएंगे, जबकि 25 हजार रुपए राज्य को अदा किए जाएंगे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आर्थिक दायित्व का पालन करना भी आरोपी की जिम्मेदारी है।
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अदालत बोली- कई मौके दिए, फिर भी नहीं निभाया वादा
फैसला सुनाते हुए जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि राजपाल यादव को अदालत में दिए गए अपने अंडरटेकिंग (वचन) का पालन करने के लिए कई अवसर दिए गए थे, लेकिन उन्होंने बार-बार मौका मिलने के बावजूद उसका पालन नहीं किया। अदालत ने माना कि ऐसे मामलों में न्यायिक आदेशों की अनदेखी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब राजपाल यादव को तीन महीने की सजा काटनी होगी, जब तक कि उन्हें किसी उच्च अदालत से राहत नहीं मिलती।
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