नए GST रेट लागू... दुकानदार ने कम नहीं किया रेट? इन हेल्पलाइन नंबर्स पर कर सकते हैं शिकायत

नई दिल्ली। देशभर में आज यानी 22 सितंबर से जीएसटी (GST) की नई दरें लागू हो गई हैं। केंद्र सरकार के मुताबिक इन बदलावों से लोगों को सालाना करीब 2.5 लाख करोड़ रुपये की बचत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को इसे "बचत उत्सव" करार दिया और कहा कि आयकर सुधारों का लाभ सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग को मिल रहा है, वहीं जीएसटी दरों में कमी से गरीब और बढ़ते मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी।
कौन-कौन सी चीजें हुईं सस्ती
नई दरों का असर सीधे आम लोगों की जेब पर दिखेगा। अब देश में सिर्फ दो ही जीएसटी दरें लागू होंगी – 5% और 18%।
रसोई से जुड़ी चीजें: तेल, दूध, पनीर, मक्खन, घी, साबुन, शैंपू
इलेक्ट्रॉनिक्स: टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी
ऑटोमोबाइल: बाइक और कारें
सरकार ने यह भी साफ किया है कि दुकानदारों को पुराना स्टॉक भी कम रेट पर बेचना होगा।
दुकानदार पुराने दाम वसूलें तो क्या करें?
सरकार ने उपभोक्ताओं को यह अधिकार दिया है कि अगर कोई दुकानदार जीएसटी कट का फायदा ग्राहकों तक नहीं पहुंचाता और पुराने एमआरपी पर ही सामान बेचता है, तो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
कहां और कैसे करें शिकायत?
शिकायत दर्ज कराने के लिए सरकार ने कई विकल्प उपलब्ध कराए हैं:
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राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH)
कॉल करें: 1800-11-4000 या 1915 (सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक)
व्हाट्सऐप/एसएमएस: 8800001915
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ऑनलाइन शिकायत
वेबसाइट: consumerhelpline.gov.in
यहां रजिस्ट्रेशन करके ‘Register Grievance’ ऑप्शन से शिकायत दर्ज करें।
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मोबाइल ऐप
NCH ऐप या UMANG ऐप के जरिए भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
ट्रैकिंग और फोरम की सुविधा
शिकायत दर्ज होने के बाद आपको एक डॉकेट नंबर मिलता है, जिससे आप अपनी शिकायत की स्थिति (स्टेटस) ट्रैक कर सकते हैं। अगर समाधान नहीं मिलता तो आप अपने शहर या राज्य के कंज्यूमर फोरम में भी केस दर्ज कर सकते हैं।
सरकार रखेगी सख्त नजर
केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर जीएसटी अधिकारियों को 54 जरूरी वस्तुओं की लिस्ट सौंपी है। इन चीजों की कीमतों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी, ताकि दुकानदार पुराने दाम लगाकर ग्राहकों से ज्यादा पैसा न वसूल सकें।











