Hemant Nagle
19 Dec 2025
जबलपुर। भारत में शादी करके पत्नी से जापान में दहेज के लिए मारपीट करने वाले पति, उसकी मां और पिता पर दहेज प्रताड़ना का मुकदमा चलेगा। जापान में रहने वाले दंपत्ति और उनके बेटे की उस पुनरीक्षण याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसमें भोपाल के महिला थाने में दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग की गई थी। जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने कहा है कि जापान से लौटकर युवती ने भोपाल में अपराध की एफआईआर दर्ज कराई, इसलिए मुकदमा यहीं पर चलेगा।
हाईकोर्ट में यह पुनरीक्षण याचिका फिलहाल जापान के यामानाशी में रह रहे पुनीत जैन, उसकी पत्नी निकिता और बेटे वैभव जैन की ओर से दाखिल की गई थी। मूलत: जयपुर (राजस्थान) में रहने वाले पुनीत जैन के बेटे की शादी दिशा से हिन्दू रीति रिवाज से 4 जनवरी 2023 को हुई थी। शादी के बाद दिशा अपने पति के साथ जापान गई। उसका आरोप है कि जापान में पति ने उसके साथ दहेज के लिए मारपीट की। इसके बाद वैभव भी भोपाल आया और दिशा के पिता से 50 लाख रुपए की मांग की। जापान में पति और सास-ससुर द्वारा दी जा रही प्रताड़ना से तंग आकर भारत वापस आई और फिर उसने भोपाल के महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसी एफआईआर को निरस्त कराने यह पुनरीक्षण याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी।
मामले पर सुरक्षित रखा फैसला शुक्रवार को सुनाते हुए बेंच ने एफआईआर निरस्त करने से इनकार करके याचिका खारिज कर दी। शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता गीता यादव और दिशा जैन की ओर से अधिवक्ता संकल्प कोचर ने पैरवी की।