बड़े प्लॉटों में कम होगा मार्जिन ओपन स्पेस, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट से बनेंगी हाईराइज इमारतें
अशोक गौतम
भोपाल। चार हजार वर्गफीट या इससे अधिक साइज के प्लाटों में मार्जिन ओपन स्पेस (एमओएस) कम छोड़ना होगा। इससे ग्राउंड एरिया में निर्माण के लिए ज्यादा जगह मिल जाएगी। हालांकि इसके एफएआर (फ्लोर एरिया रेशियो) में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इससे बिल्डर ज्यादा ऊंची बिल्डिंग तभी बना पाएंगे, जब टीडीआर (ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट) खरीदेंगे। टाउनशिप पॉलिसी में इस व्यवस्था को शामिल किया गया है। अब सरकार मास्टर प्लान में इसका प्रावधान करने जा रही है। सरकार ने एक साल पहले टीडीआर का लाभ देने के लिए मप्र स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एमपीएसईडीसी) और टीएंडसीपी की मदद से यह पोर्टल तैयार किया है।
इन्हें मिलेगी मदद
चुनिंदा क्षेत्रों में होगा मिक्स लैंड यूज का प्रावधान
मास्टर प्लान में सभी नगर निगमों में चुनिंदा क्षेत्रों में मिक्स लैंड यूज का प्रावधान होगा। इससे लोग कहीं भी दुकान, कार्यालय अथवा छोटे उद्योग नहीं चला सकेंगे। जिन क्षेत्रों में मिक्स लैंड यूज का प्रावधान होगा, वहां भूमि स्वामी को निर्माण से पहले इसकी अनुमति लेनी होगा। इसमें पार्किंग सहित अन्य प्रावधान करने होंगे। 24 मीटर या इससे अधिक सड़कों के दोनों तरफ मिक्स लैंड यूज का प्रावधान होगा। अनुमति देने से पहले नगर निगम को इनकी डेंसिटी के अनुसार एफएआर का पालन कराना होगा।
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चुनिंदा क्षेत्रों में मिक्स लैंड यूज का प्रावधान
मास्टर प्लान में सभी नगर निगमों में चुनिंदा क्षेत्रों में मिक्स लैंड यूज का प्रावधान होगा। इससे लोग कहीं भी दुकान, कार्यालय अथवा छोटे उद्योग नहीं चला सकेंगे। जिन क्षेत्रों में मिक्स लैंड यूज का प्रावधान होगा, वहां भूमि स्वामी को निर्माण से पहले इसकी अनुमति लेनी होगा। इसमें पार्किंग सहित अन्य प्रावधान करने होंगे। 24 मीटर या इससे अधिक सड़कों के दोनों तरफ मिक्स लैंड यूज का प्रावधान होगा। अनुमति देने से पहले नगर निगम को इनकी डेंसिटी के अनुसार एफएआर का पालन कराना होगा।
खरीदारों का रिस्पांस नहीं
बियावनी रोड चौड़ीकरण में मेरी जमीन गई थी। इसके लिए नगर निगम ने सारे दस्तावेज पहले ले चुका है। उन्होंने डेवलपमेंट राइट्स सर्टिफिकेट जरिए आवेदन भी कर दिया है। खरीदारों की तरफ से रिस्पांस नहीं आया है।
विजय राठौर, निवासी, इंदौर
दोनों शहरों के मास्टर प्लान अटके
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टीडीआर बढ़ाने के लिए डीआरसी तब बिल्डर खरीदेंगे जब नया प्रोजेक्ट लांच करेंगे। भोपाल, इंदौर में ही इसके खरीदने के संभावना है। दोनों शहरों के मास्टर प्लान अभी अंटके हुए हैं। इसे खरीद नहीं रहें हैं।
मनोज मीक, क्रेडाई अध्यक्ष भोपाल
नए नियमों के तहत बनेगा मास्टर प्लान
रियल एस्टेट पॉलिसी के अनुसार, शहरों को बसाया और विस्तार दिया जाएगा। इसके लिए नियम भी तैयार किए गए हैं। पुराने नियमों को भी इसी के अनुरूप से संशोधित और सुधार किया जाएगा। इसी के अनुसार मास्टर प्लान भी तैयार होगा।
संजय दुबे, अपर मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग