Vijay S. Gaur
12 Jan 2026
Naresh Bhagoria
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Garima Vishwakarma
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जबलपुर। दमोह थानांतर्गत ग्राम नोहटा से 2 लाख रुपए की 22 बकरियां चुराने वाले चार में से एक चोर की जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। चारों चोर लग्जरी कार से इन बकरियों को चुराने गए थे। इस मामले में खास बात यह रही कि बकरियों द्वारा की गई पहचान के आधार पर ये चोर पकड़ में आए थे। पहचान को मजबूत आधार मानते हुए जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की सिंगल बेंच ने आरोपी को जमानत का लाभ देने से इनकार किया, इस पर आरोपी की ओर से जमानत अर्जी वापस ले ली गई।
दमोह के हटा थानांतर्गत ग्राम कुंजपुरा में रहने वाली एक महिला के यहां 15 सितंबर 2025 को चारों आरोपी बेसन खान, सलमान खान, राजेश उर्फ लाले खान और सवाल खान पहुंचे। उन्होंने जबरदस्ती महिला का घर खुलवाया और महिला से मारपीट करके न सिर्फ उसके जेवर छीने, बल्कि उसके यहां बंधी 22 बकरियों को वहां से ले गए। आरोपी कुछ दूर पर खड़ी अपनी लग्जरी कार में बकरियों को रखने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान पीड़ित महिला के साथ गांव वाले मौके पर पहुंचे। पुलिस भी वहां पहुंच गई थी। पुलिस ने चारों आरोपियों को पकड़कर चुराई गर्इं बकरियों और लग्जरी कार को बरामद कर लिया था। चार में से एक आरोपी सवाल खान की ओर से जमानत का लाभ पाने यह अर्जी दाखिल की गई थी।
शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता सीएम तिवारी ने अदालत को बताया कि चारों आरोपी अलग-अलग जिलों में ठिकाना बनाते थे। इसके बाद रेकी करके वे बकरियों की चोरी करते थे।
आरोपियों ने अपनी लग्जरी कार की सीट को मॉडिफाई कराया था, ताकि बकरियों को आसानी से उसमें रखा जा सके। उनके खिलाफ पन्ना, पवई और नोहटा थानों में बकरियां चुराने के मामले भी दर्ज हैं।