Kawardha:शादी का तोहफा बना मौत का सामान, होम थिएटर में बम लगाकर उड़ाया परिवार,आरोपी को उम्रकैदउम्रकैद

रायपुर/कवर्धा: कबीरधाम के बहुचर्चित होम थिएटर ब्लास्ट मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। करीब तीन साल पहले शादी के उपहार में मिले होम थिएटर को बिजली से जोड़ते ही हुए भीषण विस्फोट में दो भाइयों की मौत हो गई थी। अदालत ने आरोपी सरजू उर्फ संजू मरकाम को दो हत्या, हत्या के प्रयास और विस्फोट से जुड़े मामलों में दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
शादी की खुशियों के बीच गूंजा धमाका
मामला कबीरधाम जिले के रेंगाखार थाना क्षेत्र के चमारी गांव का है। वर्ष 2023 में हेमेंद्र मेरावी की शादी के बाद परिवार शादी में मिले उपहारों को खोलकर देख रहा था। इसी दौरान होम थिएटर को बिजली से जोड़ा गया। जैसे ही स्विच ऑन किया गया, जोरदार धमाका हो गया।
विस्फोट में दो भाइयों की मौत
धमाका इतना शक्तिशाली था कि कमरे की दीवार और छत तक क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में हेमेंद्र मेरावी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका भाई राजकुमार मेरावी गंभीर रूप से घायल होने के बाद इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। परिवार के अन्य सदस्य भी विस्फोट की चपेट में आकर घायल हुए।
हादसा नहीं, रची गई थी खौफनाक साजिश
शुरुआत में घटना को हादसा माना गया, लेकिन जांच आगे बढ़ने पर पुलिस को होम थिएटर के अंदर विस्फोटक लगाए जाने के साक्ष्य मिले। इसके बाद मामले ने नया मोड़ लिया और आरोपी सरजू उर्फ संजू मरकाम का नाम सामने आया।
प्रेम-प्रसंग और शादी से नाराजगी बनी वजह
पुलिस जांच के मुताबिक आरोपी का मृतक के परिवार से जुड़ी एक महिला के साथ प्रेम-प्रसंग था। शादी को लेकर विवाद और कथित नाराजगी के चलते आरोपी ने बदला लेने की साजिश रची। आरोप है कि इसी साजिश के तहत होम थिएटर में विस्फोटक लगाया गया और उसे शादी के उपहारों के बीच पहुंचाया गया।
जांच में मिले कई अहम सबूत
घटनास्थल से पुलिस ने विस्फोट के अवशेष, बारूदयुक्त मिट्टी, तार, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री, होम थिएटर का कार्टन और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य बरामद किए। विवेचना के दौरान आरोपी की निशानदेही पर भी विस्फोटक सामग्री और उससे जुड़े सामान की बरामदगी की गई।
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दो हत्या और पांच हत्या के प्रयास
अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307 और 436 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धाराओं 3 और 5 के तहत दोषी माना। दो हत्या के मामलों में उम्रकैद के साथ हत्या के प्रयास के मामलों में भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई। इसके अलावा विस्फोट और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत भी दंड दिया गया।
9,500 रुपये का अर्थदंड
अदालत ने आरोपी पर कुल 9,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामले में अभियोजन की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों और जांच के दौरान जुटाए गए सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी माना।
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तीन साल बाद आया फैसला
2023 के इस सनसनीखेज ब्लास्ट ने पूरे कबीरधाम को हिलाकर रख दिया था। जिस होम थिएटर को परिवार शादी की खुशी में मिले उपहार के तौर पर देख रहा था, वही दो जिंदगियों की मौत का कारण बन गया। करीब तीन साल बाद आए अदालत के फैसले से मृतकों के परिवार को न्याय की उम्मीद मिली है।













