Aniruddh Singh
13 Oct 2025
Aniruddh Singh
13 Oct 2025
EPFO ने पुराने 13 कठिन नियमों को हटाकर अब केवल तीन कैटेगरी में पैसा निकालने के नियम बनाए हैं। इनमें शामिल हैं-
अब सदस्य अपने PF खाते में जमा पूरी राशि (कर्मचारी और नियोक्ता दोनों हिस्सों) निकाल सकेंगे। शिक्षा के लिए अब 10 बार और शादी के लिए 5 बार निकासी की जा सकती है। न्यूनतम सेवा अवधि भी घटाकर 12 महीने कर दी गई है।
पहले विशेष परिस्थितियों में पैसा निकालने के लिए कारण बताना जरूरी था। अब सदस्य बिना कोई कारण बताए भी पैसे निकाल सकेंगे।
सदस्यों के खाते में हमेशा कम से कम 25% राशि बनी रहेगी। इससे उन्हें 8.25% ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा मिलेगा, जो रिटायरमेंट के लिए फंड बढ़ाने में मदद करेगा।
अब कोई दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होगी। निकासी पूरी तरह ऑटोमैटिक होगी। फाइनल सेटलमेंट की अवधि 2 महीने से बढ़ाकर 12 महीने और पेंशन निकासी की अवधि 2 महीने से 36 महीने कर दी गई है।
EPFO ने देरी से PF जमा करने पर जुर्माने की दर घटाकर 1% प्रति माह कर दी है। 2 महीने तक की देरी पर 0.25% और 4 महीने तक की देरी पर 0.50% जुर्माना लगेगा। यह योजना 6 महीने तक लागू रहेगी।
EPS 95 पेंशनर्स अब घर बैठे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) जमा कर सकेंगे। इसके लिए EPFO इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) के साथ काम करेगा।
EPFO ने 'EPFO 3.0' डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क को मंजूरी दी है। इसमें क्लाउड टेक्नोलॉजी, मोबाइल एप और ऑटोमैटिक क्लेम सेटलमेंट जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इससे 30 करोड़ से ज्यादा सदस्यों को तेज और आसान सेवाएं मिलेंगी।
EPFO ने डेट पोर्टफोलियो के लिए चार फंड मैनेजर्स को 5 साल के लिए चुना है। इससे निवेश सुरक्षित और विविध होगा और PF फंड पर बेहतर रिटर्न मिलेगा।
सेंट्रल लेबर मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने मीटिंग में कई डिजिटल पहलों का उद्घाटन किया। नए नियमों और योजनाओं से नौकरीपेशा लोग अपनी जरूरत के लिए आसानी से पैसे निकाल सकेंगे और रिटायरमेंट फंड भी सुरक्षित रहेगा।