दिल्ली हाईकोर्ट ने की AISA अध्यक्ष नेहा बोरा की याचिका खारिज, पीस बॉन्ड नोटिस को दी थी चुनौती

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की अध्यक्ष नेहा बोरा की याचिका खारिज कर दी। नेहा बोरा ने दिल्ली पुलिस के उस नोटिस को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट (SEM) के समक्ष शांति बनाए रखने के लिए 'पीस बॉन्ड' भरने को कहा गया था। शुक्रवार शाम को अदालत ने याचिका पर फैसला सुनाते हुए इसे खारिज कर दिया।
दिल्ली पुलिस के नोटिस के खिलाफ दायर की थी याचिका
नेहा बोरा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दिल्ली पुलिस के नोटिस को चुनौती दी थी। नोटिस में उन्हें विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष शांति बनाए रखने के लिए बॉन्ड भरने के लिए कहा गया था। नेहा बोरा ने इस नोटिस के खिलाफ अदालत का रुख किया था। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने याचिका का विरोध किया। पुलिस की ओर से दलील दी गई कि नेहा बोरा की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।
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गुरुवार को अदालत ने सुरक्षित रखा था फैसला
इससे पहले गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने नेहा बोरा के वकील और दिल्ली पुलिस की दलीलें सुनी थीं। करीब तीन घंटे तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।




















