CG NEWS;विभागीय जांच नियमों में बड़ा बदलाव, कर्मचारी की मौत पर DE होगी खत्म

रायपुर न्यूज। छत्तीसगढ़ सरकार ने विभागीय जांच (DE) नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब यदि किसी सरकारी कर्मचारी की विभागीय जांच के दौरान मृत्यु हो जाती है तो जांच स्वतः समाप्त मानी जाएगी। हालांकि पहले से पारित वसूली आदेश लागू रहेंगे।
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सरकार ने बदले DE के नियम
सामान्य प्रशासन विभाग ने नया आदेश जारी करते हुए विभागीय जांच प्रक्रिया में संशोधन किया है। यह व्यवस्था सभी विभागों में लागू होगी।
मृत्यु के बाद जांच होगी बंद
सरकार का कहना है कि किसी कर्मचारी की मृत्यु के बाद वह अपना पक्ष नहीं रख सकता। इसलिए लंबित विभागीय जांच को आगे बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है।
वसूली से नहीं मिलेगी राहत
यदि कर्मचारी के जीवित रहते विभाग ने दोष सिद्ध कर वसूली का आदेश जारी कर दिया था तो उसकी मृत्यु के बाद भी वह राशि उसके देय स्वत्वों से काटी जाएगी।
परिवारों को मिलेगी राहत
सरकार का कहना है कि पुराने मामलों में वर्षों तक लंबित रहने वाली विभागीय जांच के कारण परिवारों को परेशानी होती थी। नए नियम से ऐसी जटिलताओं में कमी आएगी।
इन विभागों में सबसे ज्यादा मामले
सरकारी आंकड़ों के अनुसार पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लोक निर्माण विभाग (PWD), राजस्व विभाग और स्वास्थ्य विभाग में वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े सबसे अधिक विभागीय जांच प्रकरण लंबित हैं।












