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छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले : नवा रायपुर में क्रिकेट एकेडमी, रेत खनन नियमों में संशोधन और भारतमाला परियोजना में नई दरें तय

- खिलाड़ियों के लिए बनेगी आधुनिक सुविधा, खनन और भूमि अधिग्रहण के नियमों में बदलाव से पारदर्शिता लाने की कोशिश
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छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले : नवा रायपुर में क्रिकेट एकेडमी, रेत खनन नियमों में संशोधन और भारतमाला परियोजना में नई दरें तय
AI जनरेटेड सारांश
    यह सारांश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा तैयार किया गया है और हमारी टीम द्वारा रिव्यू की गई है।

    रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने बुधवार को आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जिनका सीधा असर राज्य के खिलाड़ियों, किसानों, खनिज कारोबारियों और आम नागरिकों पर पड़ेगा। बैठक की सबसे बड़ी घोषणा नवा रायपुर के परसदा में एक नवीन क्रिकेट एकेडमी की स्थापना को लेकर रही, जिसके लिए 7.96 एकड़ भूमि आवंटित किए जाने को मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा भारतमाला परियोजना में भूमि अधिग्रहण की दरों में बदलाव और रेत खनन-परिवहन को पारदर्शी बनाने के लिए नए नियमों की स्वीकृति दी गई है।

    परसदा में बनेगी राज्य की आधुनिक क्रिकेट एकेडमी

    राज्य सरकार ने नवा रायपुर के परसदा क्षेत्र में राज्य स्तरीय क्रिकेट खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और विकास को लेकर एक बड़ी पहल की है। कैबिनेट ने क्रिकेट एकेडमी की स्थापना के लिए 7.96 एकड़ भूमि आबंटित करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। इस फैसले से प्रदेश के युवाओं को खेल के क्षेत्र में बेहतर सुविधाएं और अवसर मिलेंगे। यह एकेडमी छत्तीसगढ़ के उभरते क्रिकेट खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने में मददगार साबित होगी।

    खेल और युवा कल्याण विभाग इस परियोजना को शीघ्र अमल में लाने की दिशा में आगे बढ़ेगा। सरकार का उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ आने वाले वर्षों में देश के खेल मानचित्र पर अपनी पहचान और मजबूत करे।

    भारतमाला परियोजना 

    कैबिनेट ने भारतमाला परियोजना के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण को लेकर एक अहम बदलाव किया है। अब कृषि भूमि का बाजार मूल्य निर्धारित करते समय 500 वर्गमीटर तक के भूखंड की दर को समाप्त कर दिया गया है। इसकी जगह पूरे रकबे की दर हेक्टेयर के हिसाब से तय की जाएगी।

    इस बदलाव का उद्देश्य किसानों को उचित मुआवजा दिलाना है और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी और न्यायसंगत बनाना है। भारतमाला जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में यह संशोधन महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है।

    रेत खनन-परिवहन, पारदर्शिता के लिए बदले गए नियम

    राज्य में अवैध रेत खनन और परिवहन पर लगाम कसने के लिए सरकार ने खनन नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। अब रेत खदानों का आवंटन इलेक्ट्रॉनिक नीलामी (ई-नीलामी) के माध्यम से किया जाएगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार की संभावनाएं कम होंगी।
    इसके साथ ही, राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत अधिनियम 2019 और छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत उत्खनन, व्यवसाय नियम 2023 को निरस्त कर दिया है। उनकी जगह अब "छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम-2025" लागू किया जाएगा।

    ये नए नियम न सिर्फ खनन प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाएंगे, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और संसाधनों के टिकाऊ उपयोग में भी मददगार साबित होंगे।

    जिला खनिज संस्थान न्यास नियमों में होगा संशोधन

    कैबिनेट ने केंद्र सरकार के निर्देश के बाद छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 में आवश्यक संशोधन किए जाने का भी निर्णय लिया है। इन संशोधनों का उद्देश्य खनिज न्यास निधि के सही उपयोग और जनहित में प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है।

    Mithilesh Yadav
    By Mithilesh Yadav

    वर्तमान में पीपुल्स समाचार के डिजिटल विंग यानी 'पीपुल्स अपडेट' में बतौर सीनियर सब-एडिटर कार्यरत हूं।...Read More

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