Aakash Waghmare
22 Nov 2025
Manisha Dhanwani
22 Nov 2025
Manisha Dhanwani
22 Nov 2025
Aakash Waghmare
22 Nov 2025
केंद्र सरकार ने लोकसभा में पेश किया गया इनकम टैक्स बिल वापस ले लिया है। अब इसके बदले नया बिल लाया जाएगा। 13 फरवरी 2025 में यह बिल लोकसभा में पेश होने के बाद सेलेक्ट कमिटी को भेजा गया था। कमिटी की 22 जुलाई 2025 को सौंपी गई रिपोर्ट में दिए सभी सुझावों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। अपडेटेड बिल को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है और यह 11 अगस्त 2025 को लोकसभा में पेश किया जाएगा।
यह नया विधेयक 1961 के आयकर अधिनियम की जगह लेगा। बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली सेलेक्ट कमिटी ने इसमें कई संशोधन किए हैं। हालांकि, आयकर विभाग ने साफ किया है कि नए बिल में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं होगा। इस बिल का उद्देश्य भाषा को सरल बनाना और अनावश्यक प्रावधानों को हटाना है।
सेलेक्ट कमिटी ने सुझाव दिया है कि टैक्सपेयर्स को आयकर रिटर्न (ITR) की आखिरी तारीख के बाद भी बिना पेनल चार्ज के टीडीएस रिफंड का दावा करने की अनुमति दी जाए।
बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पुराने इनकम टैक्स बिल को वापस लेने की अनुमति मांगी। सदन की मंजूरी के बाद उन्होंने विधेयक वापस ले लिया।