कादरी की कुर्सी गई या अभी बाकी? अपील लंबित, चुनाव की अनुशंसा पर सवाल

इंदौर। नगर निगम के वार्ड 58 से पार्षद रहे अनवर कादरी की पार्षदी समाप्त करने के मामले में अब हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। यह याचिका कादरी की पत्नी ने दायर की है। बुधवार को हुई सुनवाई में हाई कोर्ट ने शासन से दो दिन में स्पष्ट करने को कहा है कि कादरी की ओर से पार्षदी समाप्त करने के संभागायुक्त के निर्णय के खिलाफ दायर अपील की वर्तमान स्थिति क्या है। मामले में अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी।
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याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विभोर खंडेलवाल ने कोर्ट को बताया कि संभागायुक्त द्वारा कादरी की पार्षदी समाप्त करने के निर्णय को प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन विभाग के समक्ष चुनौती दी गई थी। इस संबंध में अपील दायर की गई, लेकिन अपील अभी लंबित है। इसके बावजूद अपील के निराकरण से पहले ही प्रमुख सचिव की ओर से निर्वाचन आयोग को वार्ड में चुनाव कराने की अनुशंसा कर दी गई।
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इसी कार्रवाई को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में सवाल उठाया गया है कि जब पार्षदी समाप्त करने के निर्णय के खिलाफ अपील सक्षम प्राधिकारी के समक्ष लंबित है, तो उसके अंतिम निराकरण से पहले चुनाव की प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ाई जा सकती है।
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बुधवार को सुनवाई के दौरान शासन की ओर से कोर्ट को बताया गया कि फिलहाल वार्ड 58 का चुनाव स्थगित कर दिया गया है। इस पर कादरी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने सवाल उठाया कि जब अपील अभी लंबित है, तो चुनाव कराने की अनुशंसा किस आधार पर की गई।
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कोर्ट ने इस पर शासन से अपील की स्थिति स्पष्ट करने को कहा। सरकारी वकील ने मामले की जानकारी लेकर कोर्ट को अवगत कराने के लिए समय मांगा। इस पर कोर्ट ने शासन को दो दिन का समय देते हुए कादरी की ओर से दायर अपील की वर्तमान स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं।




















