Narayanapur:नारायणपुर में नक्सलियों तक विस्फोटक पहुंचाने का खेल बेनकाब, 3 दोषी करार
नारायणपुर में नक्सलियों तक विस्फोटक सामग्री पहुंचाने के मामले में विशेष न्यायालय एनआईए एक्ट ने तीन आरोपियों को दोषसिद्ध कर दिया है। अदालत ने चमेली बाई, रवि मरकाम उर्फ सुशील और कोसरू वड्डे को विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं में कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। मामला 19 मार्च 2024 का है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम तारागांव में जड़ी-बूटी बेचने के सामान की आड़ में कुछ गठरियों में विस्फोटक सामग्री छिपाकर रखी गई है। इन सामग्रियों क
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11 Aug 2026



























