Narayanapur:नारायणपुर में नक्सलियों तक विस्फोटक पहुंचाने का खेल बेनकाब, 3 दोषी करार

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नारायणपुर: छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सली गतिविधियों के लिए विस्फोटक सामग्री पहुंचाने के मामले में विशेष न्यायालय एनआईए एक्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने चमेली बाई, रवि मरकाम उर्फ सुशील और कोसरू वड्डे को दोषी ठहराते हुए अलग-अलग धाराओं में सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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नारायणपुर में नक्सल सप्लाई नेटवर्क पर बड़ा प्रहार
नारायणपुर जिले में नक्सल गतिविधियों के लिए विस्फोटक सामग्री पहुंचाने के मामले में विशेष न्यायालय एनआईए एक्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने चमेली बाई, रवि मरकाम उर्फ सुशील और कोसरू वड्डे को दोषसिद्ध करते हुए अलग-अलग धाराओं में कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है।
जड़ी-बूटी के सामान की आड़ में विस्फोटक!
पुलिस के अनुसार, 19 मार्च 2024 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम तारागांव में कुछ लोगों ने जड़ी-बूटी बेचने के सामान के नाम पर गठरियों में विस्फोटक सामग्री छिपाकर रखी है। इन सामग्रियों को नक्सलियों तक पहुंचाने की योजना होने की सूचना थी।
कार्रवाई में क्या-क्या मिला?
सूचना का सत्यापन करने के बाद नारायणपुर पुलिस ने कार्रवाई की। तलाशी के दौरान आरोपियों के कब्जे से 4 डेटोनेटर, 7 बोरी पोटेशियम नाइट्रेट, 7 मीटर लाल कॉर्डेक्स वायर और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए।
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जांच में सामने आया नक्सल कनेक्शन
मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की जांच राज्य अन्वेषण अभिकरण (SIA), पुलिस मुख्यालय रायपुर को सौंपी गई। जांच और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस के मुताबिक, बरामद सामग्री को नक्सली संगठन के सप्लायर और अन्य नक्सलियों तक पहुंचाने की योजना थी।
तीनों आरोपी दोषसिद्ध
जांच के दौरान कोसरू वड्डे, पिता मासा वड्डे, निवासी ग्राम गवाड़ी, पंचायत थुलथुली, थाना ओरछा, जिला नारायणपुर को आरोपी पाया गया। उसे SIA ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा। विवेचना पूरी होने के बाद विशेष न्यायालय एनआईए एक्ट, नारायणपुर में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।
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अदालत ने सुनाई कड़ी सजा
विशेष न्यायालय ने साक्षियों के बयान और जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषसिद्ध किया। अदालत ने विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और UAPA की विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई।
सजा का विवरण:
धारा 4, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 7 वर्ष सश्रम कारावास +1,000 जुर्माना
धारा 5: 7 वर्ष सश्रम कारावास + 1,000 जुर्माना
धारा 10(1), UAPA: 2 वर्ष सश्रम कारावास +500 जुर्माना
धारा 13(1): 5 वर्ष सश्रम कारावास + 500 जुर्माना
धारा 38(2): 5 वर्ष सश्रम कारावास +500 जुर्माना
धारा 39(2): 5 वर्ष सश्रम कारावास + 500 जुर्माना
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नक्सल सहयोगियों पर लगातार कार्रवाई
नारायणपुर पुलिस और राज्य अन्वेषण अभिकरण की ओर से नक्सल गतिविधियों को सहयोग देने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की बात कही गई है। सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित करने वाली गतिविधियों में शामिल लोगों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।












