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सूरजपुर मां-बेटी हत्याकांड में 4 दोषी करार, 8 अक्टूबर को सजा,कोर्ट से हंसते हुए निकला कुलदीप साहू

हेड कॉन्स्टेबल की पत्नी से रेप के बाद हत्या, बेटी को भी उतारा मौत के घाट,छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के चर्चित मां-बेटी हत्याकांड में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने चार आरोपियों को हत्या, रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया है। मामले में सजा 8 अक्टूबर को सुनाई जाएगी। घटना 14 अक्टूबर 2024 की है, जब हेड कॉन्स्टेबल की पत्नी और नाबालिग बेटी की हत्या कर शवों को घर से करीब पांच किलोमीटर दूर फेंक दिया गया था।
सूरजपुर मां-बेटी हत्याकांड में 4 दोषी करार, 8 अक्टूबर को सजा,कोर्ट से हंसते हुए निकला कुलदीप साहू

रायपुर/सूरजपुर: छत्तीसगढ़ के चर्चित सूरजपुर मां-बेटी हत्याकांड में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मामले में चार आरोपियों को हत्या, रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया है। अब दोषियों की सजा पर 8 अक्टूबर को फैसला सुनाया जाएगा। वहीं, हेड कॉन्स्टेबल पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश से जुड़े मामले में आरोपियों को 10 साल की सजा सुनाई गई है।

14 अक्टूबर की वो खौफनाक रात

14 अक्टूबर 2024 को हेड कॉन्स्टेबल की पत्नी और नाबालिग बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। अभियोजन के मुताबिक, महिला के साथ रेप करने के बाद उसकी हत्या की गई, जबकि बेटी की भी धारदार हथियार से हत्या की गई थी। दोनों शवों को घर से करीब 5 किलोमीटर दूर फेंका गया था। घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया था।

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कोर्ट से हंसते हुए निकला मुख्य आरोपी

फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्य आरोपी कुलदीप साहू समेत चार आरोपियों को दोषी करार दिया गया। फैसला सुनाए जाने के बाद कोर्ट परिसर से बाहर निकलते समय कुलदीप साहू के हंसते हुए बाहर आने का वीडियो सामने आया। बताया गया कि उसने पत्रकारों को वीडियो बनाने के लिए भी कहा। इस दौरान उसके चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी।

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कैसे शुरू हुआ था विवाद?

मामले की पृष्ठभूमि 9 अक्टूबर 2024 की रात आयोजित जगराता कार्यक्रम से जुड़ी बताई गई है। इसके बाद कुलदीप साहू के भाई संदीप साहू का नवापारा के कुछ युवकों से विवाद हुआ था। पुलिस कार्रवाई के बाद कुलदीप साहू और उसके साथियों में नाराजगी बढ़ी। इसी विवाद के बाद पुलिसकर्मी और अन्य लोगों को निशाना बनाए जाने की बात जांच में सामने आई।

पुलिसकर्मी से भी भिड़ा था कुलदीप

13 अक्टूबर 2024 की शाम कुलदीप साहू अपने साथियों के साथ पुराना बस स्टैंड क्षेत्र में मौजूद था। आरक्षक घनश्याम सोनवानी की नजर आरोपियों पर पड़ी और उन्हें पकड़ने की कोशिश की गई। इसी दौरान कुलदीप साहू पर आरक्षक पर खौलता तेल डालने का आरोप है। पुलिस टीम उसकी तलाश में जुटी थी। इसी दौरान हेड कॉन्स्टेबल पर वाहन चढ़ाने की कोशिश का मामला भी सामने आया।

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पहले धमकी, फिर घर में घुसकर वारदात

अभियोजन के अनुसार, घटना से पहले कुलदीप साहू ने हेड कॉन्स्टेबल को तलवार से काटने की धमकी दी थी। इसके बाद रात में उसके घर पहुंचकर वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस के अनुसार, घर के अंदर खून बिखरा मिला था। हेड कॉन्स्टेबल जब ड्यूटी के बाद घर पहुंचा तो पत्नी और बेटी वहां नहीं थीं। बाद में दोनों के शव घर से लगभग 5 किलोमीटर दूर मिले।

पुलिस टीम पर फायरिंग का भी आरोप

वारदात के बाद आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने घेराबंदी की थी। इसी दौरान मुख्य आरोपी कुलदीप साहू पर पुलिस टीम पर फायरिंग करने और मौके से फरार होने का आरोप है। बताया गया कि वह झारखंड की ओर चला गया था। बाद में पुलिस टीम ने उसे पकड़ लिया।

गिरफ्तारी के बाद भड़का था आक्रोश

घटना के बाद सूरजपुर में लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला था। आक्रोशित लोगों ने कुलदीप साहू के घर और गोदाम के बाहर खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी थी। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया था। इसके बाद सरगुजा आईजी के नेतृत्व में पुलिस ने मार्च भी निकाला था।

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कोर्ट के फैसले में क्या हुआ?

मुख्य बिंदु:

मां-बेटी हत्याकांड में 4 आरोपी दोषी

हत्या, रेप और POCSO Act के तहत दोषसिद्धि

8 अक्टूबर को सजा का ऐलान

हेड कॉन्स्टेबल पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश के मामले में 10 साल की सजा

मुख्य आरोपी कुलदीप साहू का कोर्ट से बाहर निकलते समय मुस्कुराते हुए वीडियो चर्चा में

PREM

मै प्रेम निर्मलकर मैने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर से की, विगत 18 वर्षों से मुझे पत...Read More

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