Azam Khan Bail: सपा विधायक आजम खान को SC से मिली अंतरिम जमानत, कोर्ट ने किया इस विशेष अधिकार का प्रयोग

समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान को आज सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आजम खान की जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगा और सामान्य जमानत के लिए आजम को समुचित और सक्षम अदालत में दो हफ्ते के भीतर अर्जी लगानी होगी।
इस अनुच्छेद के तहत दी गई जमानत
गौरतलब है कि 80 से अधिक मामलों में आजम खान पिछले 26 महीने से सीतापुर जेल में बंद हैं। आजम खान को ट्रायल कोर्ट से अब तक 88 मामलों में जमानत मिल चुकी है लेकिन 89वें मामले में जमानत को लेकर ट्रायल शुरू होना था इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का प्रयोग कर जमानत दे दी।











