Azam Khan Bail: सपा विधायक आजम खान को SC से मिली अंतरिम जमानत, कोर्ट ने किया इस विशेष अधिकार का प्रयोग

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Azam Khan Bail: सपा विधायक आजम खान को SC से मिली अंतरिम जमानत, कोर्ट ने किया इस विशेष अधिकार का प्रयोग
समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान को आज सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आजम खान की जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगा और सामान्य जमानत के लिए आजम को समुचित और सक्षम अदालत में दो हफ्ते के भीतर अर्जी लगानी होगी।

इस अनुच्छेद के तहत दी गई जमानत

गौरतलब है कि 80 से अधिक मामलों में आजम खान पिछले 26 महीने से सीतापुर जेल में बंद हैं। आजम खान को ट्रायल कोर्ट से अब तक 88 मामलों में जमानत मिल चुकी है लेकिन 89वें मामले में जमानत को लेकर ट्रायल शुरू होना था इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का प्रयोग कर जमानत दे दी।

यूपी सरकार ने बताया था भूमाफिया

उत्तर प्रदेश रामपुर जिले के कोतवाली थाने से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि, आजम खान आदतन अपराधी और भूमाफिया है। ये भी पढ़ें- Assam Flood: असम में बाढ़ और भूस्खलन का कहर, कई लोगों की मौत… लाखों लोग प्रभावित; देखें वहां का मंजर बयां करतीं तस्वीरें

कपिल सिब्बल ने लगाए यूपी सरकार पर आरोप

सपा नेता आजम खान को जमानत देने को लेकर उनके वकील कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया था कि यूपी सरकार उनके मुवक्किल को राजनीतिक द्वेष का शिकार बना रही है। साथ ही कहा था कि आजम खान दो साल से जेल में हैं, उन्हें अब जमानत दे दी जानी चाहिए। अन्य राष्ट्रीय खबरों के लिए यहां क्लिक करें…
Manisha Dhanwani
By Manisha Dhanwani

मनीषा धनवानी | जागरण लेकसिटी यूनिवर्सिटी से BJMC | 6 वर्षों के पत्रकारिता अनुभव में सब-एडिटर, एंकर, ...Read More

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