
RBI ने सख्त कदम उठाते हुए Paytm पेमेंट्स बैंकका बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह फैसला 24 अप्रैल 2026 से लागू हो गया है जिसके बाद बैंक अब किसी भी तरह की बैंकिंग सेवाएं नहीं दे सकेगा।
RBI के अनुसार Paytm पेमेंट्स बैंक अपने लाइसेंस से जुड़े रेगुलेटरी मानकों का पालन नहीं कर पाया। बैंक के कामकाज में लगातार ऐसी खामियां सामने आईं जो जमाकर्ताओं के हितों के खिलाफ मानी गईं। केंद्रीय बैंक ने साफ कहा कि बैंक का संचालन सुरक्षित और भरोसेमंद तरीके से नहीं हो रहा था जिससे यह कदम उठाना जरूरी हो गया।
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RBI ने अपने आदेश में बताया कि बैंक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 की धारा 22(3)(b) और 22(3)(c) का पालन नहीं कर रहा था। इन धाराओं के तहत बैंक का संचालन और प्रबंधन दोनों ही सार्वजनिक हित के अनुरूप नहीं पाए गए। ऐसे में नियमों के अनुसार लाइसेंस रद्द करना अनिवार्य हो गया।
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लाइसेंस रद्द होने के बाद Paytm पेमेंट्स बैंक अब डिपॉजिट लेना, ट्रांजैक्शन करना या अन्य बैंकिंग सेवाएं देना जारी नहीं रख सकेगा। इससे जुड़े ग्राहकों को अब अपनी बैंकिंग जरूरतों के लिए दूसरे विकल्प तलाशने होंगे। आने वाले दिनों में इससे जुड़ी विस्तृत गाइडलाइन भी जारी की जा सकती है।