दुर्ग-भिलाई में 6 साल की बच्ची से रेप-मर्डर, चाचा को फांसी की सजा,

कन्या भोज के लिए घर से निकली थी 6 साल 3 माह की बच्ची, चाचा ने किया अपहरण,DNA और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों ने खोला राज,दुर्ग-भिलाई में 6 साल 3 माह की मासूम बच्ची से दुष्कर्म/ हत्या के मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है।अदालत ने बच्ची के चाचा सोमेश यादव को दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड की सजा दी है। घटना 7 अप्रैल 2025 की है। बच्ची रामनवमी पर कन्या भोज में शामिल होने के लिए घर से निकली थी।
दुर्ग-भिलाई में 6 साल की बच्ची से रेप-मर्डर, चाचा को फांसी की सजा,

दुर्ग भिलाई : छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में 6 साल 3 माह की मासूम बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने बच्ची के चाचा सोमेश यादव को दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड यानी फांसी की सजा सुनाई है। घटना 7 अप्रैल 2025 की है, जब बच्ची कन्या भोज में शामिल होने के लिए घर से निकली थी और फिर लापता हो गई थी।

कन्या भोज के लिए निकली थी मासूम

रामनवमी के अवसर पर बच्ची सुबह कन्या भोज में शामिल होने के लिए घर से निकली थी। इसके बाद वह घर वापस नहीं लौटी। काफी देर तक बच्ची के नहीं लौटने पर परिजनों ने आसपास तलाश शुरू की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला।

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थाने में दर्ज हुई गुमशुदगी की शिकायत

बच्ची के नहीं मिलने पर परिजन मोहन नगर थाने पहुंचे और पुलिस को घटना की जानकारी दी। मासूम के लापता होने की सूचना मिलते ही पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी।

घर के पास कार में मिली बच्ची की लाश

तलाशी के दौरान बच्ची का शव उसके घर के पास ट्रांसफार्मर के समीप खड़ी एक कार से बरामद हुआ। बच्ची के शरीर पर चोट के निशान मिले थे। डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

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जांच में चाचा पर पहुंचा शक

पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू की। जांच के दौरान 24 वर्षीय सोमेश यादव के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी बच्ची का चाचा था।

DNA और इलेक्ट्रॉनिक सबूत बने अहम कड़ी

पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित करते हुए मामले से जुड़े वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए। जांच में DNA, जैविक और चिकित्सकीय साक्ष्यों के साथ CCTV फुटेज तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी एकत्र किए गए।

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आरोपी की निशानदेही पर बरामदगी

आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उसके मेमोरेण्डम के आधार पर मामले से संबंधित वस्तुओं की बरामदगी की गई। पुलिस ने FSL और DNA जांच से जुड़े वैज्ञानिक साक्ष्य भी अभियोजन के माध्यम से अदालत के सामने पेश किए।

विशेष POCSO कोर्ट ने सुनाया मृत्युदंड

अपर सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ FTSC, विशेष न्यायालय पॉक्सो दुर्ग ने मामले की सुनवाई के बाद सोमेश यादव को दोषी ठहराया। अदालत ने POCSO Act की धारा 6(1) और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत मृत्युदंड की सजा सुनाई।

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जुर्माने के साथ अन्य सजा

अदालत ने दोनों धाराओं में 5-5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। वहीं भारतीय न्याय संहिता की धारा 238(क) के तहत आरोपी को 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 1 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी गई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

अब हाईकोर्ट करेगा फांसी की पुष्टि

मृत्युदंड दिए जाने के बाद इसकी कानूनी पुष्टि की प्रक्रिया छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, बिलासपुर में होगी। यानी ट्रायल कोर्ट के फैसले के बाद मृत्युदंड पर अंतिम न्यायिक प्रक्रिया हाईकोर्ट में पूरी होगी। पीड़ित परिवार को 7 लाख रुपये मुआवजा अदालत ने पीड़ित परिवार को आहत प्रतिकर योजना के तहत 7 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति देने का निर्देश भी दिया है।

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कोर्ट के फैसले से दरिंदगी के मामले में सख्त संदेश

6 साल की मासूम से दुष्कर्म और हत्या के इस मामले में अदालत का मृत्युदंड का फैसला बेहद गंभीर माना जा रहा है। मामले में वैज्ञानिक साक्ष्यों, DNA जांच और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को अभियोजन की ओर से महत्वपूर्ण आधार के रूप में प्रस्तुत किया गया था।

PREM

मै प्रेम निर्मलकर मैने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर से की, विगत 18 वर्षों से मुझे पत...Read More

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