
नई दिल्ली। पीएम मोदी के सरनेम पर कमेंट करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होते ही चुनाव आयोग भी सक्रिय हो गया है। सूत्रों का कहना है कि राहुल की वायनाड सीट पर उपचुनाव को लेकर मंथन शुरू हो गया है। सूत्रों का कहना है कि अप्रैल में वायनाड लोकसभा क्षेत्र में उपचुनाव घोषित हो सकता है।
जनप्रतिनिधि कानून की धारा 8 के तहत अयोग्य
बता दें कि सूरत कोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी को साल कैद की सजा सुनाई है। जनप्रतिनिधि कानून की धारा 8 के तहत दो साल की सजा मिलने के बाद राजनेता सदन में अयोग्य घोषित हो जाता है। ऐसे में राहुल फिलहाल संसद सदस्य के तौर पर अयोग्य हो गए हैं। लोकसभा ने भी सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। हालांकि, कोर्ट ने सजा सुनाने के साथ ही राहुल गांधी को राहत की अपील दाखिल करने के लिए एक महीने की मोहलत दी है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ने तुरंत ही उनके अयोग्य होने की अधिसूचना जारी कर दी।
राहुल के पास अब क्या विकल्प
राहुल की सदस्यता भले खत्म हो गई हो, लेकिन उनके पास अभी अपील के विकल्प खुले हैं। राहुल सत्र न्यायालय में अपील दाखिल कर सकते हैं। वहां से राहत नहीं मिलती है तो वह हाईकोर्ट जा सकते हैं। वहां भी राहत नहीं मिलने पर राहुल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। यदि राहुल को राहत नहीं मिलती है तो वे 6 साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाएंगे।
हाईकोर्ट जा रही कांग्रेस
सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ कांग्रेस हाईकोर्ट जा रही है। सूत्रों का कहना है कि हाईकोर्ट में अपील स्वीकार नहीं हुई तो राहुल सुप्रीम कोर्ट में अपील दखिल करेंगे। सूरत कोर्ट के फैसले के बाद राहुल के पास बड़ी अदालत में जाने के लिए 30 दिन का समय है।