हिमाचल बोर्ड का बड़ा फैसला, अब 9वीं और 11वीं में ही होगा छात्रों का पंजीकरण

नए नियम के तहत 9वीं में कराया गया रजिस्ट्रेशन छात्र के 10वीं की मैट्रिक परीक्षा पास करने तक मान्य रहेगा। इसी तरह 11वीं में किया गया रजिस्ट्रेशन 12वीं की सीनियर सेकेंडरी परीक्षा पास करने तक प्रभावी रहेगा। बोर्ड ने सामान्य रजिस्ट्रेशन के लिए 200 रुपये फीस तय की है और बिना लेट फीस के आवेदन की अंतिम तारीख 15 अक्टूबर 2026 रखी है। लेट फीस के साथ रजिस्ट्रेशन 15 नवंबर 2026 तक किया जा सकेगा, जिसके बाद बोर्ड अध्यक्ष की अनुमति जरूरी होगी।
9वीं और 11वीं में होगा बोर्ड रजिस्ट्रेशन
हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने परीक्षा अधिनियम 1994 के चैप्टर 18 के नियम 18.1 में संशोधन किया है। इसके बाद अब बोर्ड से संबद्ध सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन 10वीं और 12वीं में नहीं किया जाएगा। विद्यार्थियों का पंजीयन 9वीं और 11वीं कक्षा में ही कराया जाएगा। बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने इस बदलाव की जानकारी दी है। नई व्यवस्था बोर्ड से जुड़े सभी स्कूलों और संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों पर लागू होगी।
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10वीं और 12वीं तक मान्य रहेगा रजिस्ट्रेशन
नए नियमों के मुताबिक 9वीं कक्षा में कराया गया रजिस्ट्रेशन छात्र के 10वीं की मैट्रिक परीक्षा पास करने तक मान्य रहेगा। इसी तरह 11वीं में किया गया रजिस्ट्रेशन छात्र के 12वीं की सीनियर सेकेंडरी परीक्षा पास करने तक प्रभावी रहेगा। बोर्ड का मानना है कि इससे 10वीं और 12वीं की परीक्षा के समय छात्रों के रजिस्ट्रेशन से जुड़ी प्रक्रिया आसान होगी। साथ ही परीक्षा के दौरान आने वाली तकनीकी और प्रशासनिक परेशानियों को कम किया जा सकेगा। स्कूल स्तर पर भी विद्यार्थियों का रिकॉर्ड पहले से दर्ज होने के कारण प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित रहेगी।
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दूसरे बोर्ड से आने वाले छात्रों के लिए अलग नियम
अगर कोई विद्यार्थी किसी दूसरे बोर्ड या अन्य बोर्ड से पढ़ाई करने के बाद सीधे 10वीं या 12वीं कक्षा में हिमाचल प्रदेश बोर्ड से संबद्ध स्कूल में एडमिशन लेता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन नए उम्मीदवार के तौर पर किया जाएगा। ऐसे विद्यार्थियों को एचपीबीओएसई की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अलग से पंजीयन कराना होगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ऐसे छात्रों को सामान्य 9वीं और 11वीं वाली प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके लिए स्कूलों को विद्यार्थियों की पात्रता और शैक्षणिक रिकॉर्ड की जानकारी निर्धारित प्रक्रिया के तहत दर्ज करनी होगी। संबंधित छात्रों का रजिस्ट्रेशन बोर्ड के नियमों के अनुसार ही मान्य होगा।
15 अक्टूबर तक बिना लेट फीस के कर सकेंगे आवेदन
एचपीबीओएसई ने रजिस्ट्रेशन के लिए प्रति विद्यार्थी 200 रुपये फीस निर्धारित की है। बोर्ड से संबद्ध स्कूलों को बिना लेट फीस के विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन 15 अक्टूबर 2026 तक पूरा करना होगा। इसके बाद भी विद्यार्थियों का पंजीयन कराया जा सकेगा, लेकिन इसके लिए 500 रुपये लेट फीस देनी होगी। लेट फीस के साथ रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 15 नवंबर 2026 तय की गई है। इस समय सीमा के बाद बोर्ड अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
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ऑनलाइन पोर्टल से दर्ज होगी छात्रों की जानकारी
बोर्ड ने संबद्ध स्कूलों के प्रिंसिपल और प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि वे पात्र विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन संशोधित नियमों के अनुसार तय समय में पूरा करें। रजिस्ट्रेशन का शेड्यूल बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा और स्कूलों को पूरी प्रक्रिया एचपीबीओएसई के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से करनी होगी। स्कूल लॉगिन के जरिए संबंधित कक्षा के विद्यार्थियों की जानकारी दर्ज की जाएगी। इसमें विद्यार्थियों की व्यक्तिगत, शैक्षणिक और विषय से जुड़ी जानकारी शामिल होगी, ताकि आगे की परीक्षाओं के दौरान रिकॉर्ड और रजिस्ट्रेशन से जुड़ी प्रक्रिया में किसी तरह की परेशानी न हो।





















