ताजा खबरराष्ट्रीय

राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामला, सुलतानपुर की MP-MLA कोर्ट में सुनवाई 6 मार्च तक स्थगित, अमित शाह के खिलाफ की थी टिप्पणी

सुलतानपुर। लोकसभा में विपक्ष के नेता और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मामले में सुलतानपुर की विशेष एमपी/एमएलए अदालत ने सोमवार को सुनवाई स्थगित कर दी। यह फैसला वादी के वकील संतोष कुमार पांडे के हाजिरी माफी की अर्जी देने के कारण लिया गया। कोर्ट ने अब अगली सुनवाई 6 मार्च को निर्धारित की है।

6 मार्च को अगली सुनवाई

राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि पिछली सुनवाई 11 फरवरी को हुई थी, जिसमें शिकायतकर्ता से जिरह पूरी की गई थी। इसके बाद अदालत ने 24 फरवरी की तारीख तय की थी, लेकिन शिकायतकर्ता के वकील संतोष कुमार पांडे हाजिरी माफी मांगते हुए आज अदालत में पेश नहीं हुए इसलिए कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 6 मार्च तय की है।

5 सालों में हुई कई सुनवाइयां

गत पांच वर्षों में इस मामले की कई सुनवाइयां हुईं, लेकिन राहुल गांधी अदालत में पेश नहीं हो सके। दिसंबर 2023 में उनके खिलाफ वारंट जारी हुआ, जिसके बाद उन्होंने अदालत में पेश होकर फरवरी 2024 में समन का पालन किया। अदालत ने उन्हें 25-25 हजार रुपए के निजी मुचलकों पर जमानत दी थी। इसके बाद अदालत ने उनका बयान दर्ज करने का निर्देश दिया, जो कई स्थगनों के बाद आखिरकार 26 जुलाई 2024 को दर्ज हुआ। बयान में गांधी ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि यह मामला उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश का हिस्सा है।

2018 में दर्ज हुआ था मानहानि केस

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के स्थानीय नेता विजय मिश्र ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बेंगलुरु में 2018 में भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए 4 अगस्त 2018 को मानहानि का मामला दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल ने 8 मई 2018 को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बेंगलुरु में आयोजित एक जनसभा में भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री को हत्यारा कहा था।

संबंधित खबरें...

Back to top button