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CG NEWS: छत्तीसगढ़ में मोहर्रम-उर्स पर सख्ती: DJ, बैंड-बाजा और आतिशबाजी पर रोक, उल्लंघन पर 50 हजार तक जुर्माना।

वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सलीम राज का निर्देश, शरीयत के अनुसार ही होंगे धार्मिक आयोजन; मस्जिदों में पढ़कर सुनाया जाएगा आदेश छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने प्रदेश की सभी ताजिया कमेटियों, दरगाह कमेटियों, उर्स कमेटियों, मुतवल्लियान और इंतेजामिया कमेटियों को निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि मोहर्रम, उर्स और अन्य धार्मिक कार्यक्रम केवल कुरान, हदीस और शरीयत के अनुसार आयोजित
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छत्तीसगढ़ में मोहर्रम-उर्स पर सख्ती: DJ, बैंड-बाजा और आतिशबाजी पर रोक, उल्लंघन पर 50 हजार तक जुर्माना।

RAIPUR NEWS। छत्तीसगढ़ में आगामी मोहर्रम और उर्स आयोजनों को लेकर राज्य वक्फ बोर्ड ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने सभी धार्मिक कार्यक्रमों को शरीयत और इस्लामी परंपराओं के अनुरूप आयोजित करने का आदेश दिया है। इसके तहत DJ, बैंड-बाजा, धुमाल, नाच-गाना और आतिशबाजी जैसी गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वाली समितियों पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

वक्फ बोर्ड ने जारी किए निर्देश

छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने प्रदेश की सभी ताजिया कमेटियों, दरगाह कमेटियों, उर्स कमेटियों, मुतवल्लियान और इंतेजामिया कमेटियों को निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि मोहर्रम, उर्स और अन्य धार्मिक कार्यक्रम केवल कुरान, हदीस और शरीयत के अनुसार आयोजित किए जाएं।

DJ, बैंड-बाजा और आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध

वक्फ बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि धार्मिक आयोजनों में DJ, धुमाल, बैंड-बाजा, नाच-गाना, आतिशबाजी और अन्य गैर-शरीयत गतिविधियों की किसी भी स्थिति में अनुमति नहीं होगी। बोर्ड का कहना है कि धार्मिक आयोजनों की पवित्रता और गरिमा बनाए रखना आयोजक समितियों की जिम्मेदारी है।

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उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

निर्देश में कहा गया है कि किसी भी जुलूस, उर्स या धार्मिक कार्यक्रम में प्रतिबंधित गतिविधियां पाए जाने पर संबंधित समिति और उसके जिम्मेदार पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गंभीर मामलों में समिति की मान्यता भी समाप्त की जा सकती है।

50 हजार रुपये तक लगेगा जुर्माना

वक्फ बोर्ड ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वाली समिति या इंतेजामिया पर 50 हजार रुपये तक का आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। साथ ही आयोजकों से अपील की गई है कि वे कार्यक्रमों को पूरी सादगी, अनुशासन और धार्मिक मर्यादा के साथ संपन्न कराएं।

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मस्जिदों में सुनाया जाएगा आदेश

बोर्ड ने प्रदेश के मुस्लिम समाज से हजरत इमाम हुसैन और शहीद-ए-कर्बला की कुर्बानियों को याद करते हुए मोहर्रम को इबादत, सब्र और सादगी के साथ मनाने की अपील की है। इसके अलावा सभी मस्जिदों के इमाम, मुतवल्लियान और इंतेजामिया कमेटियों को निर्देश दिया गया है कि इस आदेश को जुमे की नमाज से पहले पढ़कर सुनाया जाए और मस्जिदों के नोटिस बोर्ड पर भी लगाया जाए।

Prem Nirmalkar
By Prem Nirmalkar
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