बिलासपुर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। अब जिन वाहनों में नंबर प्लेट नहीं होगी या नंबर प्लेट में गड़बड़ी पाई जाएगी, उन्हें पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा। इसके लिए जिले के सभी पेट्रोल और डीजल पंप संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।
उप पुलिस महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश पर जिले में यातायात नियमों को लेकर सख्त अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में चेकिंग पॉइंट लगाकर वाहनों की जांच की जा रही है और संदिग्ध वाहनों व व्यक्तियों पर नजर रखी जा रही है।
यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिन वाहनों में नंबर प्लेट नहीं है, नंबर प्लेट से छेड़छाड़ की गई है या गलत तरीके से नंबर लिखा गया है, उन पर मोटरयान अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर ऐसे मामलों में आपराधिक प्रकरण दर्ज कर उन्हें न्यायालय भी भेजा जाएगा।
पुलिस ने जिले के सभी पेट्रोल और डीजल पंप संचालकों को निर्देश दिया है कि बिना नंबर प्लेट या संदिग्ध नंबर प्लेट वाले वाहनों को किसी भी स्थिति में पेट्रोल या डीजल न दें। ऐसे वाहनों की जानकारी तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम या नजदीकी थाने को देने के लिए कहा गया है।
पुलिस का कहना है कि कई बार अपराधी वाहन की पहचान छिपाने के लिए नंबर प्लेट में बदलाव करते हैं। इससे अपराध होने की स्थिति में वाहन की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए ऐसे वाहनों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है।
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यातायात पुलिस ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि अगर कहीं बिना नंबर प्लेट या संदिग्ध नंबर प्लेट वाला वाहन दिखाई दे तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।