रीवा सड़क हादसे में हाईकोर्ट ने कहा-एजेंट ने प्रीमियम राशि में गबन किया तो भी बीमा कंपनी को करना होगा क्लेम का भुगतान
मप्र हाईकोर्ट ने मोटर दुर्घटना मुआवजा मामले में इंडसइंड मार्केटिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि बैंक का अधिकृत एजेंट ग्राहक से बीमा प्रीमियम लेकर उसका गबन करता है तो बैंक उसकी धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार होगा। कोर्ट ने क्लेम ट्रिब्यूनल के मुआवजा आदेश को बरकरार रखा।
Sanjay Tiwari
2 Oct 2026



























