हाईकोर्ट का फैसला: BSF जवान की नौकरी बहाल, बर्खास्तगी का आदेश रद्द
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने बीएसएफ कॉन्स्टेबल राहुल जाटव की बर्खास्तगी रद्द करते हुए उनकी नौकरी बहाल करने और सभी सेवा लाभ देने के आदेश दिए। कोर्ट ने कहा कि लंबित प्रकरण की जानकारी छिपाने के बजाय स्वयं देने वाले अभ्यर्थी को दंडित नहीं किया जा सकता।
Hemant Nagle
26 Jun 2026



























