ग्वालियर:MP हाईकोर्ट का फैसला, प्राचार्य चयन में अल्पसंख्यक संस्थानों को आजादी; सीनियरिटी नियम लागू नहीं
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को प्राचार्य के चयन में बड़ी स्वतंत्रता प्रदान की है। कोर्ट ने साफ किया है कि अब उन पर सीनियरिटी का नियम लागू नहीं होगा, जिससे वे अपनी पसंद के अनुसार योग्य उम्मीदवार का चयन कर सकेंगे। यह महत्वपूर्ण फैसला संस्थानों की स्वायत्तता को मजबूत करेगा।
Rohit Sharma
1 May 2026


























