कॉलोनी में पार्क के लिए आरक्षित जमीन का मामला, हाईकोर्ट ने कहा- डेवलपर को न मुआवजा मिलेगा, न मालिकाना हक
एक अहम फैसले में एमपी हाईकोर्ट ने कहा है कि कॉलोनी में पार्क के लिए आरक्षित जमीन पर डेवलपर को न मुआवजा मिलेगा और न ही मालिकाना हक। इटारसी के बिल्डर राकेश चतुर्वेदी की दो रिट अपीलें खारिज करते हुए जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाया।
Sanjay Tiwari
22 Sep 2026
जबलपुर:MP हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बिना सबूत किसी निर्माण को अवैध नहीं कहा जा सकता
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