10 साल बाद मिला इंसाफ:बेटे की मौत पर मां को मिलेगा बीमा क्लेम, कंपनी देगी ब्याज और जुर्माना
बेटे की असामयिक मौत के बाद बीमा कंपनी द्वारा क्लेम अस्वीकार करने पर मां को कोर्ट से मिली राहत। कंपनी को अब बीमा राशि के साथ ब्याज और जुर्माना भी देना होगा, जानिए क्या है पूरा मामला।
Sumit Shrivastava
30 Mar 2026
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