भोपाल। राजधानी में एक ड्राई क्लीनर की लापरवाही और उसके बाद उपभोक्ता से की गई बदसलूकी उसे महंगी पड़ गई। मामले में उपभोक्ता आयोग ने ड्राई क्लीनर को कुल 19 हजार रुपए का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई उपभोक्ता की मां की आखिरी निशानी, उनकी शादी की साड़ी खराब करने और शिकायत करने पर दुर्व्यवहार करने के कारण की गई।
भोपाल के गौतम नगर निवासी प्रिया अग्रवाल ने ‘क्लीन एंड शाइन ड्राइक्लीनर्स’ में अपने कुछ कपड़े ड्राई क्लीनिंग के लिए दिए थे। एक हफ्ते बाद जब कपड़े लौटाए गए, तो उनमें उनकी एक साड़ी खराब मिली। प्रिया के अनुसार यह साड़ी उनकी मां की शादी की थी और उनके लिए भावनात्मक रूप से बेहद खास थी। कपड़े देते समय उन्होंने ड्राई क्लीनर को साड़ी को सावधानी से साफ करने की हिदायत भी दी थी।
साड़ी खराब मिलने के बाद जब प्रिया ने ड्राई क्लीनर से शिकायत की, तो उसने सुधार करने के बजाय उनके साथ बदतमीजी की। इसके बाद प्रिया ने साल 2023 में उपभोक्ता आयोग में परिवाद दायर किया।
मामले की सुनवाई के बाद उपभोक्ता आयोग ने इसे सेवा में कमी माना। आयोग ने ड्राई क्लीनर को साड़ी की कीमत 4 हजार रुपए लौटाने के साथ ही इस पर तीन साल की अवधि के लिए 6 प्रतिशत ब्याज देने के निर्देश दिए।
इसके अलावा आयोग ने उपभोक्ता को हुई मानसिक परेशानी को देखते हुए 15 हजार रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया। इस तरह कुल मिलाकर ड्राई क्लीनर को 19 हजार रुपए का भुगतान करना होगा।