Naresh Bhagoria
3 Nov 2025
Shivani Gupta
24 Sep 2025
भोपाल। वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत वोटर वेरिफिकेशन का काम मंगलवार से प्रदेश भर में शुरू हो गया है। यह काम 4 दिसंबर तक चलेगा। प्रदेश के अलग-अलग जिलों में भी बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) व सुपरवाइजर वोटर वेरिफिकेशन का काम करेंगे। वोटर लिस्ट में दिए गए पते पर बीएलओ तीन बार पहुंचेंगे। अगर इस दौरान वोटर नहीं मिला तो उसे खुद https://voters.eci.gov.in पर जाकर ऑनलाइन अपना वेरिफिकेशन करना होगा। ऐसा नहीं करने पर वोटर लिस्ट से नाम काटा जाएगा। इसलिए बीएलओ की विजिट को लेकर जागरूक रहना होगा।
बीएलओ मतदाताओं के घर जाकर उन्हें फॉर्म देंगे। साथ ही घरों में जाकर उनके नाम, पता, आयु और अन्य विवरणों का वेरिफिकेशन भी करेंगे। बीएलओ के पास पहले से मतदाता सूची-2025 के विवरण के अनुसार आपके नाम, पता, और इपिक नंबर सहित प्री-प्रिंटेड एन्यूमरेशन फॉर्म होगा। मतदाताओं को फॉर्म में भरी हुई जानकारी अच्छे से जांच कर पुष्टि करनी होगी। बीएलओ से संपर्क करने के लिए वोटर अपने निगम या नगर पालिका, या नगर परिषद कार्यालय से बीएलओ का नंबर लेकर बात कर सकते हैं।
जिन परिवारों में कोई नया सदस्य एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरा कर चुका है, उसका नाम, मतदाता सूची में जोड़ने के लिए बीएलओ की ओर से फॉर्म-6 दिया जाएगा। यदि परिवार के किसी सदस्य का निधन हो गया है या फिर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है तो उसकी जानकारी बीएलओ को जरूर दें। जिससे बीएलओ सूची से नाम हटा सकें। घर-घर सर्वे के दौरान बीएलओ कोई कागजात नहीं लेंगे।
दस्तावेज सिर्फ तभी जरूरी होंगे, जब पूर्व का रिकॉर्ड से दस्तावेज मेल नहीं खाएं। ऐसी स्थिति में संबंधित निर्वाचन रजिस्ट्री अधिकारी (ईआरओ) अलग से सूचना देकर आवश्यक दस्तावेज मांगेगा। बीएलओ आयोग की ओर से अधिकृत पहचान पत्र लेकर आएंगे। ऐसा पहचान पत्र जिसमें आयु, पता, स्थानीय निवास की पुष्टि हो, उसे देखकर जानकारी साझा करें। वर्ष 2003 में जिन महिलाओं की उम्र 18 साल नहीं थी और एक जनवरी 2003 को जारी एसआईआर के दौरान जो महिलाएं विवाहित नहीं थीं। ऐसी महिलाओं को अब खुद को वोटर साबित करने के लिए मायके से अपना मतदाता क्रमांक और मतदान केंद्र क्रमांक मंगवाना होगा।
जिन मतदातों के नाम का मिलान नहीं हो पाता उन्हें इसके लिए कुछ तय दस्तावेज दिखाकर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाना होगा। इसके लिए करीब एक दर्जन दस्तावेज मान्य किए जाएंगे। ये दस्तावेज ये हैं-
1.केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी सरकारी उपक्रम के नियमित कर्मचारी या पेंशनधारक को जारी किया गया पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश।
2. किसी सरकारी संस्था, स्थानीय निकाय, बैंक, डाकघर, एलआईसी या सरकारी उपक्रम द्वारा एक जुलाई 1987 से पहले जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र, प्रमाणपत्र या दस्तावेज।
3.सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाणपत्र।
4. पासपोर्ट।
5. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया मैट्रिकुलेशन या शैक्षिक प्रमाणपत्र।
6. राज्य सरकार की सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाणपत्र।
7. वन अधिकार प्रमाणपत्र।
8. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी, एससी, एसटी या किसी जाति का प्रमाणपत्र।
9. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्ट्रेशन जहां लागू हो।
10. परिवार रजिस्टर, जिसे राज्य या स्थानीय निकायों द्वारा तैयार किया गया हो।
11. सरकार द्वारा जारी भूमि या मकान आवंटन प्रमाणपत्र।
12. आधार कार्ड मान्य होगा पर आयोग के निर्देश के अनुसार, पत्र संख्या 23/2025-ERS/Vol.II दिनांक 09.09.2025 के अनुसार लागू होंगे।
4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 : घर-घर जाकर जानकारी जुटाई जाएगी।
9 दिसंबर 2025 : मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन होगा।
9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 : आपत्तियां और दावे दर्ज किए जा सकेंगे।
9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 : सुनवाई और सत्यापन किया जाएगा।
7 फरवरी 2026 : अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी।