Naresh Bhagoria
9 Nov 2025
चुनाव आयोग (ECI) ने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, हटाने या सुधार के लिए ई-साइन (e-Sign) फीचर शुरू किया है। अब आवेदक को अपने आधार से जुड़े फोन नंबर का इस्तेमाल करके अपनी पहचान सत्यापित करनी होगी।
इससे यह सुनिश्चित होगा कि मतदाता कार्ड पर लिखा नाम आधार कार्ड के नाम से मेल खाता हो। जिस फोन नंबर का इस्तेमाल किया जा रहा है, वह आधार कार्ड से जुड़ा हो।
हाल ही में लोकसभा में राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि कर्नाटक की आलंद सीट पर बड़े पैमाने पर वोटर्स के नाम डिलीट किए गए। इस विवाद के बाद आयोग ने नई तकनीक लेकर आई है ताकि भविष्य में गलत नाम हटाने या जोड़ने की संभावना कम हो।
फॉर्म 7 में अभी भी उस व्यक्ति की सभी जानकारी देनी पड़ती है, जिसका नाम हटाने या आपत्ति करने की मांग की जा रही हो।
कौन अयोग्य हो सकता है?
ई-साइन फीचर से वोटर लिस्ट में सत्यापन और पारदर्शिता बढ़ेगी। अब कोई भी व्यक्ति अपने आधार और फोन नंबर से ही अपने आवेदन को वैध बना सकता है, जिससे गलत नाम हटाने या जोड़ने की संभावना कम होगी।