क्या आपका नाम वोटर लिस्ट में सही है? ECI ने ई-साइन फीचर शुरू किया, जान लें जरूरी बात

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क्या आपका नाम वोटर लिस्ट में सही है? ECI ने ई-साइन फीचर शुरू किया, जान लें जरूरी बात
AI जनरेटेड सारांश
    यह सारांश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा तैयार किया गया है और हमारी टीम द्वारा रिव्यू की गई है।

    चुनाव आयोग (ECI) ने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, हटाने या सुधार के लिए ई-साइन (e-Sign) फीचर शुरू किया है। अब आवेदक को अपने आधार से जुड़े फोन नंबर का इस्तेमाल करके अपनी पहचान सत्यापित करनी होगी।

    इससे यह सुनिश्चित होगा कि मतदाता कार्ड पर लिखा नाम आधार कार्ड के नाम से मेल खाता हो। जिस फोन नंबर का इस्तेमाल किया जा रहा है, वह आधार कार्ड से जुड़ा हो।

    बदलाव की वजह

    हाल ही में लोकसभा में राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि कर्नाटक की आलंद सीट पर बड़े पैमाने पर वोटर्स के नाम डिलीट किए गए। इस विवाद के बाद आयोग ने नई तकनीक लेकर आई है ताकि भविष्य में गलत नाम हटाने या जोड़ने की संभावना कम हो।

    ई-साइन प्रक्रिया कैसे काम करेगी

    • आवेदक ECINet पोर्टल या ऐप पर फॉर्म 6, 7 या 8 भरता है।
    • उसे CDAC द्वारा होस्ट किए गए ई-साइन पोर्टल पर रिडायरेक्ट किया जाता है।
    • पोर्टल पर आवेदक अपना आधार नंबर दर्ज करता है।
    • आधार से जुड़े फोन नंबर पर OTP भेजा जाता है।
    • OTP भरने के बाद फॉर्म ECINet पोर्टल पर वापस जमा किया जाता है।

    फॉर्म 7 में कोई बदलाव नहीं

    फॉर्म 7 में अभी भी उस व्यक्ति की सभी जानकारी देनी पड़ती है, जिसका नाम हटाने या आपत्ति करने की मांग की जा रही हो।

    कौन अयोग्य हो सकता है?

    • भारतीय नागरिक न होना
    • 18 साल से कम उम्र
    • मृत्यु
    • स्थाई स्थानांतरण

    ई-साइन फीचर से वोटर लिस्ट में सत्यापन और पारदर्शिता बढ़ेगी। अब कोई भी व्यक्ति अपने आधार और फोन नंबर से ही अपने आवेदन को वैध बना सकता है, जिससे गलत नाम हटाने या जोड़ने की संभावना कम होगी।

    Shivani Gupta
    By Shivani Gupta

    शिवानी गुप्ता | MCU, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ग्रेजुएशन | 9 वर्षों की टीवी और डिजिटल तक की य...Read More

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