शिवसेना नेता हत्या में तीन दोषियों को उम्रकैद,पत्नी-बेटी के सामने मारी थी गोली

इंदौर। बहुचर्चित शिवसेना नेता एवं रेस्टोरेंट संचालक रमेश साहू हत्याकांड में करीब छह वर्ष बाद सेशन कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार मिश्रा की अदालत ने मामले में तीन आरोपियों को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया है।
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यह वारदात 2 सितंबर 2020 को तेजाजी नगर थाना क्षेत्र के उमरीखेड़ा स्थित नाईन नाईस रेस्टोरेंट में हुई थी। अभियोजन के अनुसार आरोपी लूट की नीयत से रेस्टोरेंट में घुसे थे। विरोध करने पर उन्होंने रेस्टोरेंट संचालक एवं शिवसेना नेता रमेश साहू को गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के दौरान आरोपियों ने साहू की पत्नी गीता साहू और बेटी जया साहू के साथ मारपीट की तथा उनके गहने लूटकर फरार हो गए थे।
घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और धार जिले के कुक्षी क्षेत्र के गांव लोहार निवासी विजय उर्फ इज्जू, सुनील चौहान, प्रेम सिंह समेत कुल आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया, जिसके बाद मामले की सुनवाई शुरू हुई।
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करीब छह वर्ष तक चले ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने मृतक की पत्नी गीता साहू, बेटी जया साहू सहित कई गवाहों के बयान अदालत में दर्ज कराए। प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने विजय उर्फ इज्जू, सुनील चौहान और प्रेम सिंह को हत्या का दोषी माना और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।












