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पंचायतों में वित्तीय अनियमितता पर सख्त कार्रवाई, पूर्व सरपंचों को 6 साल के लिए किया गया अयोग्य

राजगढ़ जिले में पंचायतों की वित्तीय अनियमितताओं के मामलों में बड़ी कार्रवाई हुई है। कई पूर्व सरपंचों को 6 साल के लिए अयोग्य घोषित किया गया और लाखों रुपये की वसूली अधिरोपित की गई।
पंचायतों में वित्तीय अनियमितता पर सख्त कार्रवाई, पूर्व सरपंचों को 6 साल के लिए किया गया अयोग्य
जिला पंचायत सीईओ इच्छित गढ़पाले

खिलचीपुर। पंचायतों में शासकीय राशि के उपयोग में वित्तीय अनियमितता और कार्यों में लापरवाही के मामलों को लेकर जिला पंचायत राजगढ़ ने सख्त कार्रवाई की है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डॉ. इच्छित गढ़पाले के न्यायालय में मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 89/92 के तहत चल रहे मामलों की सुनवाई और अभिलेखों की जांच के बाद संबंधित सरपंचों एवं पूर्व सरपंचों के खिलाफ कार्रवाई की गई। दोष सिद्ध पाए जाने पर कई पूर्व सरपंचों को 6 वर्ष की अवधि के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। वहीं, अलग-अलग मामलों में शासकीय राशि की वसूली भी अधिरोपित की गई है।

टिकोद पंचायत में 2.23 लाख की राशि का मामला

ग्राम पंचायत टिकोद, जनपद पंचायत सारंगपुर में राजीव गांधी सेवा केंद्र से जुड़े मामले में 2,23,659 रुपये की राशि की वसूली का प्रकरण सामने आया था। कार्य पूरा कराए जाने के बाद मामले का निराकरण किया गया। जांच में कार्य के प्रति लापरवाही और वित्तीय अनियमितता का दोष सिद्ध पाए जाने पर तत्कालीन पूर्व सरपंच जगदीश को 6 वर्ष के लिए पंचायत संबंधी पद के लिए अयोग्य घोषित किया गया।

रायपुरिया में सीसी रोड का काम अधूरा छोड़ने का मामला

ग्राम पंचायत रायपुरिया, जनपद पंचायत सारंगपुर में सीसी रोड निर्माण के लिए 1,96,000 रुपये की राशि पहले ही आहरित कर ली गई थी, लेकिन निर्धारित कार्य पूरा नहीं कराया गया। प्रकरण दर्ज होने के बाद निर्माण कार्य पूरा कराया गया। मामले की जांच में वित्तीय अनियमितता का दोष सिद्ध पाए जाने पर पूर्व सरपंच जगदीश पिता भेरूलाल को 6 वर्ष की अवधि के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया।

कांकरिया में अतिरिक्त कक्ष निर्माण से जुड़ी अनियमितता

ग्राम पंचायत कांकरिया, जनपद पंचायत सारंगपुर में अतिरिक्त कक्ष निर्माण से संबंधित मामले में भी कार्रवाई की गई। प्रकरण दर्ज होने के बाद निर्माण कार्य कराया गया। जांच और सुनवाई के दौरान वित्तीय अनियमितता का दोष सिद्ध पाए जाने पर पूर्व सरपंच दुर्गाप्रसाद मालवीय को 6 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित किया गया।

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चांदपुरा पंचायत में 2.12 लाख की वसूली

ग्राम पंचायत चांदपुरा, जनपद पंचायत खिलचीपुर से जुड़े मामले में राजीव गांधी सेवा केंद्र के लिए कुल 2,12,080 रुपये की राशि का प्रकरण सामने आया। इस मामले में पूर्व सरपंच श्रीमती शैतानबाई पर 1,06,040 रुपये और तत्कालीन सचिव मदनलाल पर भी 1,06,040 रुपये की वसूली अधिरोपित की गई। पूर्व सरपंच शैतानबाई को 6 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित किया गया। तत्कालीन सचिव की मृत्यु हो चुकी है। ऐसे में उनके हिस्से की राशि की वसूली उनके वारिसों से भू-राजस्व की तरह किए जाने के निर्देश मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत खिलचीपुर को दिए गए हैं।

भण्डावद में 21.92 लाख रुपये की वित्तीय अनियमितता

ग्राम पंचायत भण्डावद, जनपद पंचायत जीरापुर में वित्तीय अनियमितता से जुड़ी राशि कुल 21,92,692 रुपये पाई गई। मामले में सरपंच और सचिव पर बराबर हिस्से के आधार पर 10,96,346 रुपये प्रत्येक की वसूली अधिरोपित की गई है। दोष सिद्ध होने पर सरपंच श्रीमती मंजूबाई राठौर को 6 वर्ष की अवधि के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। वहीं सचिव लाल सिसोदिया के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रकरण से जुड़े अन्य कार्यों में वसूली और नियमानुसार कार्रवाई के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जीरापुर तथा कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग राजगढ़ को निर्देशित किया गया है।

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वित्तीय अनुशासन को लेकर प्रशासन सख्त

जिला पंचायत राजगढ़ ने स्पष्ट किया है कि पंचायतों में सरकारी राशि के इस्तेमाल में पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है। अधिकारियों के मुताबिक सरकारी धन के दुरुपयोग, वित्तीय अनियमितता या जिम्मेदारियों के निर्वहन में लापरवाही के मामले सामने आने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

Ramesh Dangi
By Ramesh Dangi

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