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जबलपुर:राहुल गांधी मानहानि केस, हाईकोर्ट में सुनवाई टली; अब 14 मई को सुनाया जाएगा फैसला

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की पुनरीक्षण याचिका पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में अब गुरुवार 14 मई को सुनवाई होगी। कार्तिकेय द्वारा भोपाल में दाखिल मानहानि मामले में जारी सम्मन को राहुल ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। मंगलवार को जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की बेंच ने कार्तिकेय के वकील को समय देकर सुनवाई बढ़ा दी।
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राहुल गांधी मानहानि केस, हाईकोर्ट में सुनवाई टली; अब 14 मई को सुनाया जाएगा फैसला

जबलपुर। राहुल गांधी के खिलाफ भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट में मानहानि का मामला दर्ज है। कार्तिकेय सिंह चौहान ने 2018 की चुनावी रैली के बयान को लेकर शिकायत की है। एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा जारी सम्मन को राहुल ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। अब इस मामले में 14 मई को सुनवाई तय की गई है।

हाईकोर्ट में टली सुनवाई

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की पुनरीक्षण याचिका पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी। मंगलवार को जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की बेंच में यह मामला लगा था। सुनवाई के दौरान कार्तिकेय के वकील ने समय की मांग की। इसके बाद अदालत ने उन्हें समय देते हुए सुनवाई बढ़ा दी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 14 मई को होगी। 

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मानहानि मामले में चुनौती

कार्तिकेय द्वारा भोपाल में दाखिल मानहानि मामले में जारी सम्मन को राहुल ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। राहुल गांधी का कहना है कि सम्मन को लेकर कानूनी आधारों पर पुनर्विचार किया जाए। इसी उद्देश्य से पुनरीक्षण याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट इस पर विस्तार से सुनवाई करेगा। इस प्रक्रिया में दोनों पक्षों की दलीलें महत्वपूर्ण होंगी।

भोपाल कोर्ट में दर्ज हुआ मामला

राहुल गांधी के खिलाफ कार्तिकेय सिंह चौहान ने भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट में मानहानि का मामला दाखिल किया है। यह मामला उनके एक चुनावी बयान से जुड़ा हुआ है। शिकायतकर्ता ने अदालत में इसे प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला बताया। कोर्ट ने मामले को सुनवाई योग्य मानते हुए आगे की कार्रवाई की। इसी कड़ी में सम्मन जारी किया गया था।

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2018 की रैली से जुड़ा विवाद

कार्तिकेय चौहान का आरोप है कि वर्ष 2018 में झाबुआ की आयोजित चुनावी रैली में शिवराज सिंह चौहान और उनके खिलाफ राहुल गांधी ने आपत्तिजनक बयानबाजी की थी। राहुल ने कहा था कि पनामा पेपर्स लीक मामले में नवाज शरीफ का नाम आने पर उन्हें पाकिस्तान की जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन उसी पनामा पेपर्स लीक मामले में शिवराज और कार्तिकेय का नाम आने पर मध्यप्रदेश में उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है। इस बयान को लेकर विवाद हुआ।

कार्तिकेय चौहान ने मानहानि का मुकदमा दाखिल किया

राहुल के इस बयान पर कार्तिकेय चौहान ने मानहानि का मुकदमा दाखिल किया था। एमपी-एमएलए कोर्ट के तत्कालीन स्पेशल मजिस्ट्रेट तथागत याज्ञनिक ने राहुल गांधी के खिलाफ सम्मन जारी किया। इसी सम्मन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। अब इस मामले में  उच्च न्यायालय में सुनवाई होगी। यह केस आगे की कानूनी दिशा तय करेगा।

Rohit Sharma
By Rohit Sharma

पीपुल्स इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय...Read More

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